सरकारी वाहन का दुरुपयोग: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोरिंडा नगर निगम से कांग्रेस पार्षद को हटाने पर रोक लगाई
Avanish Pathak
21 Jun 2023 5:36 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पार्षद राज प्रीत सिंह को नगर निगम मोरिंडा से हटाने के पंजाब स्थानीय निकाय विभाग के ससरकारी वाहन का दुरुपयोग: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मोरिंडा नगर निगम से कांग्रेस पार्षद को हटाने पर रोक लगा दी है
कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि सिंह को अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए आधिकारिक वाहन का उपयोग करके परिषद को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के आरोप में पद से हटा दिया गया था।
हटाने को चुनौती देने वाली याचिका में प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस पंकज जैन की पीठ ने कहा, "इस बीच, अनुलग्नक पी-1 (हटाने की अधिसूचना) 15.06.2023 के संचालन पर रोक रहेगी।"
अदालत निजी इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने के आरोप में पार्षद को हटाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सिंह को पंजाब म्युनिसिपल एक्ट की धारा 16(1)(ई) के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया।
अधिसूचना में कहा गया है,
"...यह स्थापित हो गया है कि पार्षद अन्य पार्षदों के साथ लोक विकास कार्य को पास कराने के लिए उपायुक्त रूपनगर से मिलने गए थे, लेकिन वह अपनी शिकायत दर्ज कराने भी गए थे, इसलिए उक्त उद्देश्य आधिकारिक उद्देश्य नहीं था।"
याचिका में, सिंह ने कहा कि नगर परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 06 जून को एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि चूंकि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था और प्रशासक सह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसी भी कार्य को मंजूरी नहीं दे रहे थे, इसलिए एक बैठक 13 जून को उचित आदेश पारित करने के लिए बुलाई गई।
हालांकि, सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट ने संकल्प की प्रति को स्वीकार नहीं किया और इसलिए निर्वाचित सदस्यों ने उपायुक्त रूपनगर को संकल्प की प्रति देने और नगरपालिका परिषद में काम न करने के संबंध में शिकायत करने का फैसला किया।
यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के साथ आठ अन्य निर्वाचित सदस्य थे, जिन्होंने दो कारों, एक निजी वाहन और नगर परिषद के एक अन्य आधिकारिक वाहन से उपायुक्त के कार्यालय की यात्रा की, अदालत को बताया गया कि एसडीएम ने बाद में सरकारी वाहन के कथित दुरूपयोग के संबंध में याचिकाकर्ता और रिम्पी कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
इसके बाद, अदालत को बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय ने भी केवल याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बाद में उसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि, "आधिकारिक वाहन के दुरुपयोग के झूठे आरोप पर, याचिकाकर्ता को पद से हटाने का आदेश दिया गया था और जांच कानून के खिलाफ और हास्यास्पद है।"
अधिसूचना पर रोक लगाते हुए, अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 12 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया।
केस टाइटल: राजप्रीत सिंह खंब बनाम पंजाब राज्य व अन्य।