'दुर्व्यवहार नशे की हालत में किया गया था': मद्रास हाईकोर्ट ने SC/ST मामले में आरोपी को जमानत दी
Brij Nandan
11 Feb 2023 10:19 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दी।
जस्टिस जी इलंगोवन इस बात से सहमत हुए कि व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं था।
अदालत ने कहा कि क़ैद की अवधि और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कथित कृत्य नशे की हालत में किया गया था, वह व्यक्ति जमानत का हकदार है।
बेंच ने कहा,
"सरकारी वकील ने मुकदमों की सूची भी प्रस्तुत की है। सूची के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ मामलों का निस्तारण हो चुका है और कुछ मामलों में दोषमुक्ति समाप्त हो गई है। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का आचरण अच्छा नहीं है। लेकिन क़ैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि उपरोक्त दुर्व्यवहार कथित तौर पर याचिकाकर्ता द्वारा नशे की हालत में किया गया था, उसे इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने एक हलफनामा भी पेश किया है जिसमें कहा गया है कि उपरोक्त घटना गलती से हुई थी। उपरोक्त हलफनामे पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस अपील को स्वीकार करने और कुछ शर्तों के साथ अपीलकर्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक है।"
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि जब महिला बाजार में थी, अपीलकर्ता नशे की हालत में उसके पास आया और उससे फोन मांगा। जब महिला ने फोन देने से इनकार किया तो उसने हंगामा किया और उसके साथ बदतमीजी भी की और बाद में वहां से चला गया।
महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ मामले में आईपीसी की धारा 510 और एससी/एसटी (पीओए) की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(ii), 3(2)(वीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अपीलकर्ता दिसंबर, 2022 से हिरासत में है। हालांकि उसने पहले जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख किया था, लेकिन उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि अपीलकर्ता ने नशे की हालत में अपराध किया था और वह आदतन अपराधी है।
अदालत कुछ शर्तों के साथ आरोपी को जमानत दी।
केस टाइटल: शिवंकलाई बनाम राज्य और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 49
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