चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में नाबालिग को कथित तौर पर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, मां ने जेजे एक्ट के प्रावधानों को चुनौती दी, 5 करोड़ मुआवजा मांगा, दिल्ली हाईकोर्ट नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

25 Feb 2022 4:34 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 बाल कल्याण समितियों की संरचना, कार्य और शक्ति से संबंधित, के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

    यह याचिका एक नाबालिग लड़की की मां ने दायर की है, जिस पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया है और उसे चाइल्‍ड केयर इस्टीट्यूट में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है, जहां उसे जेजे एक्ट के तहत बाल कल्याण समिति द्वारा रिमांड पर लिया गया था। याचिका एडवोकेट दिब्यांशु पांडे के माध्यम से दायर की गई है ।

    यह आरोप लगाया जाता है कि जेजे एक्ट के प्रावधान सीडब्ल्यूसी को मनमानी शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे याचिकाकर्ता और उसकी बेटी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।

    याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी को दो गैर सरकारी संगठनों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फंसाया था। कथित तौर पर, याचिकाकर्ता की बेटी के यौन शोषण की झूठी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उसकी बेटी को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम 2016 के नियम 81 (1) के उल्लंघन में पांच दिनों के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था।

    इसके बाद, यह आरोप लगाया गया कि बच्चे को मनमाने ढंग से संस्थागत देखभाल में भेजा गया था, जहां उसे याचिकाकर्ता की सहमति के बिना ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया और पांच महीने से अधिक समय तक क्रूरता की गई और शोषण किया गया।

    इस पृष्ठभूमि में, याचिका में कहा गया है कि जेजे अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित सभी कार्यवाही से निपटने के लिए सीडब्ल्यूसी को विशेष अधिकार देना मनमाना है।

    याचिका में कहा गया है,

    "किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 76 (2) (i) और नियम 76 (2) (ii) के तहत बाल देखभाल संस्थान के अंदर एक बच्चे के खिलाफ किए गए क्रूरता के मामलों की रिपोर्टिंग की योजना मनमानी है, क्योंकि अधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी रिपोर्ट करने की विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है और यह उस बच्चे को न्याय से वंचित करना है जो अपराधियों के पूर्ण नियंत्रण में है।"

    याचिका निम्नलिखित प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है:

    - जेजे अधिनियम की धारा 27 (2) और धारा 27 (4) सहपठित मॉडल नियमों के नियम 15 (3), जो सीडब्ल्यूसी की संरचना से संबंधित हैं;

    -जेजे की धारा 27 (9) जो सीडब्ल्यूसी को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करती है;

    - जेजे अधिनियम की धारा 30 (i) और धारा 30 (ii) और (iv) जो संज्ञान लेने और पूछताछ करने के लिए बाल कल्याण समिति की शक्तियों से संबंधित है;

    -मॉडल नियमों का फॉर्म 22 जो देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे की सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए जानकारी एकत्र करता है। यह आरोप लगाया गया है कि यह बच्चों की व्यापक सामाजिक प्रोफाइलिंग को बढ़ावा देता है।

    इसके अलावा, यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता और उसकी नाबालिग बेटी के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता को 5 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए।

    केस शीर्षक: सुशीला देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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