सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के लिए एक एडवाइजरी जारी की

LiveLaw News Network

19 Jun 2021 11:20 AM GMT

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के लिए एक एडवाइजरी जारी की

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने और परमिट शुल्क और करों में छूट की घोषणा करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है।

    एडवाइजरी में गृह मंत्रालय द्वारा मार्च, 2020 में सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी किए गए आदेश और दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया। इसमें वायरस को रोकने के लिए लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन को ध्यान में रखा गया था। तदनुसार, सरकार ने उनके परिवहन के लिए वाहनों के साथ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी थी।

    हालांकि, नागरिकों को लॉकडाउन के बीच उक्त नियमों के तहत अपने दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें सरकारी परिवहन कार्यालयों के सामने लंबी कतारें लगने की आशंका थी। इस स्थिति से बचने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2020 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक बढ़ाने के संबंध में कई सलाह जारी की थी।

    यह देखते हुए कि स्थिति अभी भी गंभीर है, मंत्रालय ने फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण सहित इन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाना उचित समझा। इस कारण से उक्त अधिनियमों के तहत सभी संबंधित दस्तावेज जो 1 फरवरी या 30 सितंबर, 2021 से पहले समाप्त होने के कारण प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इस तिथि तक वैध माना जाएगा।

    सलाहकार ने उल्लेख किया कि नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में सुविधा के लिए ऐसे उपाय आवश्यक थे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई थी कि वे इस सलाह को अक्षरश: लागू करें ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और उनके संगठनों को इस संकट के समय में इस संबंध में कठिनाइयों या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

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