नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए इन-सर्विस स्टेटस के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की 'नियमित सेवा' अनिवार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 July 2023 7:10 AM GMT

  • नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए इन-सर्विस स्टेटस के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नीट पीजी में सेवारत उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने के लिए एक चिकित्सा अधिकारी की पात्रता निर्धारित करते समय अस्थायी सेवा को नहीं गिना जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात चिकित्सा अधिकारी को अनुग्रह अंक देने के लिए अस्थायी सेवा को गिना जा सकता है, नीट पीजी में सेवारत उम्मीदवार की स्थिति के लिए न्यूनतम तीन साल की स्थायी सेवा अनिवार्य है।

    औरंगाबाद स्थित हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस मंगेश एस पाटिल और जस्टिस एसजी चपलगांवकर शामिल थे, ने पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सों के लिए महाराष्ट्र चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा समूह - ए के कैडर से इन-सर्विस मेडिकल ऑफिसर्स के चयन के लिए विनियमन पर सरकारी संकल्प (जीआर) के प्रावधानों को स्पष्ट किया।

    कोर्ट ने कहा,

    “जीआर के खंड 5.2 के विपरीत, जिसके तहत अनुग्रह अंकों के आवंटन के लिए अस्थायी कार्यकाल को भी गिना जाता है, खंड 4.2 स्पष्ट रूप से बताता है कि पात्रता मानदंड के रूप में 3 साल की न्यूनतम सेवा की गणना के लिए, अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवा गिनती नहीं की जाएगी।”

    अदालत ने पोस्ट ग्रेजुएट (नीट-पीजी) 2023 के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के लिए सेवाकालीन उम्मीदवार का दर्जा मांगने वाले एक डॉक्टर द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।

    याचिकाकर्ता डॉ संदीप रागड़े को एक जून, 2016 को पैठन, औरंगाबाद में अस्थायी आधार पर चिकित्सा अधिकारी वर्ग- I के रूप में नियुक्त किया गया था। पांच साल पूरे करने के बाद, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नांदर, पैठन में स्थायी नियुक्ति और पोस्टिंग दी गई थी, जो एक जुलाई, 2021 से प्रभावी थी, जिसमें वह 13 जुलाई, 2021 को शामिल हुए।

    तीन साल से अधिक समय तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के बाद, रागडे़ ने नीट पीजी 2023 एक सेवाकालीन उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग करते हुए अधिकारियों से संपर्क किया। में। हालांकि, उनका आवेदन खारिज कर दिया गया।

    इस प्रकार, उन्होंने एनओसी देने से इनकार करने वाले 23 जनवरी, 2023 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वह नीट-पीजी 2023 में उपस्थित हुए और 277 अंक हासिल किया और 19 मार्च, 2019 के जीआर के अनुसार अतिरिक्त 30 प्रतिशत अंकों के हकदार होने का दावा किया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वीडी सपकाल ने तर्क दिया कि दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवा भी जीआर के खंड 5.2 के तहत अनुग्रह अंक देने के लिए पात्र है।

    उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि रागड़े ने ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी होने से पहले शुरू में पांच साल के लिए अस्थायी आधार पर सेवा की थी, सेवा की दोनों अवधियों को खंड 5.2 के तहत लाभ के लिए माना जाना चाहिए।

    राज्य के अतिरिक्त सरकारी वकील एसबी पुलकुंदवार ने तर्क दिया कि पात्रता उद्देश्यों के लिए, एक उम्मीदवार को नियमित नियुक्ति में न्यूनतम तीन साल की सेवा पूरी करनी होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बताया कि रागड़े क्लॉज 4.1 के तहत आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना नीट-पीजी 2023 के लिए उपस्थित हुए।

    जीआर के खंड 4.1 के तहत, उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने के लिए संबंधित प्रभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक से पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुमति प्राप्त किए बिना उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उनकी नियुक्ति से मुक्त नहीं किया जाएगा।

    खंड 4.2 के अनुसार, एक चिकित्सा अधिकारी को नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना चाहिए और बांड अवधि या अस्थायी या संविदात्मक नियुक्ति के तहत प्रदान की गई सेवा को छोड़कर, नियमित नियुक्ति में न्यूनतम तीन साल की सेवा पूरी करनी चाहिए।

    जीआर का खंड 5 ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में सेवारत चिकित्सा अधिकारियों को अनुग्रह अंक देने के लिए है। खंड 5.2 में कहा गया है कि उम्मीदवार अस्थायी सेवा सहित ग्रामीण और कठिन क्षेत्रों में सेवा के वर्षों की संख्या के अनुपात में अनुग्रह अंक के हकदार होंगे।

    जीआर के प्रासंगिक खंडों पर गौर करने के बाद, अदालत ने स्पष्ट किया कि खंड 4 एक उम्मीदवार की सेवाकालीन उम्मीदवार के रूप में उपस्थित होने की योग्यता से संबंधित है, जबकि खंड 5 अनुग्रह अंक देने को संबोधित करता है।

    अदालत ने पाया कि रागड़े ने स्थायी कैडर में तीन साल की सेवा पूरी नहीं की थी और परीक्षा में शामिल होने के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

    केस नंबरः रिट पीटिशन नंबर 3822/2023

    केस टाइटलः डॉ. संदीप पुत्र अशोकराव रागडे़ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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