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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी किया

LiveLaw News Network
21 April 2020 2:00 AM GMT
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने  प्रवासी मजदूरों के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल जारी किया
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (Standard Operating Protocol) जारी किया है।

उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के कारण अपने पैतृक गांवों में वापस नहीं जा पा रहे हैं। इस प्रकार वे राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न राहत / आश्रय शिविरों में रह रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा कुछ गतिविधियों में छूट देने की अनुमति दी गई हैं, इसलिए इन श्रमिकों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती और मनरेगा कार्यों में लगाया जा सकता है।

इस प्रकार, राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भीतर मज़दूरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा:

"वर्तमान में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में राहत / आश्रय शिविरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को संबंधित स्थानीय प्राधिकरण में पंजीकृत किया जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए उनकी योग्यता का पता लगाने के लिए उनके कौशल का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।"

प्रवासियों का एक समूह अपने काम के स्थान पर लौटने की इच्छा रखता है, राज्य के भीतर जहां वे वर्तमान में हैं, वहीं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो जिन लोगों में लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें उनके काम के स्थानों पर ले जाया जाएगा।

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के बाहर श्रम की कोई गतिविधि नहीं होगी।

बस से यात्रा के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए और परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली बसों का स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाए।

15 अप्रैल 2020 के समेकित संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जारी किए गए COVID-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

प्रवासी मज़दूरों की यात्रा की अवधि के दौरान स्थानीय अधिकारी भोजन और पानी आदि व्यवस्था करेंगे। .




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