मेवाणी का ज़मानत आदेश : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम अदालत के राज्य पुलिस के खिलाफ टिप्पणी पर रोक लगाई, ,ज़मानत जारी रहेगी

LiveLaw News Network

2 May 2022 3:15 PM GMT

  • मेवाणी का ज़मानत आदेश : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम अदालत के राज्य पुलिस के खिलाफ टिप्पणी पर रोक लगाई, ,ज़मानत जारी रहेगी

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत देते समय राज्य पुलिस के खिलाफ असम की अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है हालांकि, उन्हें जमानत का लाभ देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है।

    जस्टिस देवाशीष बरुआ की पीठ का यह आदेश राज्य द्वारा सत्र न्यायाधीश, बारपेटा: ए चक्रवर्ती के खिलाफ दायर एक अपील पर आया है।

    मामले में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसका आदेश जिला जज द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने तक सीमित है और मेवाणी को जमानत का लाभ देने वाले आदेश का संचालन जारी रहेगा।

    मेवाणी के वकील अंगशुमान बोरा ने लाइव लॉ से बात करते हुए पुष्टि की कि जिला न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश में की गई दो टिप्पणियों पर रोक लगा दी गई है।

    एक, जहां अदालत ने देखा था कि मेवाणी के खिलाफ मामला बनाया गया था, और दूसरा, जहां न्यायाधीश ने मामले को हाईकोर्ट को संदर्भित किया, ताकि असम पुलिस को कुछ उपाय करके खुद को सुधारने का निर्देश दिया जा सके।

    गौरतलब है कि असम की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी को एक पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में जमानत दी थी।

    कोर्ट ने कहा था कि वर्तमान मामला मेवाणी को लंबे समय तक हिरासत में रखने, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया।

    सत्र न्यायाधीश, बारपेटा ए. चक्रवर्ती ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया था कि वह असम पुलिस को कुछ उपाय करके खुद को सुधारने का निर्देश दे, जैसे कानून और व्यवस्था में लगे प्रत्येक पुलिस कर्मियों को बॉडी कैमरा पहनने का निर्देश देना, किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय या किसी आरोपी को कहीं ले जाते समय वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और सभी थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाए।

    कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस प्रकार अनुरोध किया, क्योंकि उसने नोट किया कि वर्तमान मामले में पुलिसकर्मी का बयान भरोसेमंद नहीं है, बल्कि यह आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखने का एक प्रयास है।

    कोर्ट ने कहा था,

    "अन्यथा हमारा राज्य एक पुलिस राज्य बन जाएगा, जिसे समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को अगली पीढ़ी के मानवाधिकार प्रदान करने के लिए दुनिया में राय भी बढ़ रही है, जैसे एक निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार आदि इसलिए, हमें मुश्किल से मिले इस लोकतंत्र को एक पुलिस राज्य में परिवर्तित करना अकल्पनीय है और अगर असम पुलिस उसी के बारे में सोच रही है तो यह एक विकृत सोच है। "

    कोर्ट ने देखा क्योंकि उसने मुख्य न्यायाधीश से इस पर विचार करने का अनुरोध किया था कि क्या राज्य में चल रही पुलिस ज्यादतियों को रोकने के लिए मामले को एक जनहित याचिका के रूप में लिया जा सकता है। मेवाणी को असम पुलिस ने 20 अप्रैल को असम के कोकराझार के एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट करने की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में गुजरात से गिरफ्तार किया था। इसके बाद, अधिकारियों पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में उन्हें वर्तमान मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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