जब तक विश्वसनीय साक्ष्य न दिखाए जाएं, केवल बाहरी इमारत पर नोटिस चिपका देना तामील का पर्याप्त अनुपालन नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Dec 2023 8:17 PM IST

  • जब तक विश्वसनीय साक्ष्य न दिखाए जाएं, केवल बाहरी इमारत पर नोटिस चिपका देना तामील का पर्याप्त अनुपालन नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि किसी भवन संरचना के बाहरी हिस्से पर केवल एक नोटिस चिपका देना, जम्मू-कश्मीर नियंत्रण भवन संचालन अधिनियम, 1988 की धारा 7(2) के तहत वास्तविक तामील का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।

    धारा 7(2) अनधिकृत इमारतों के बाहरी दरवाजों पर चिपकाकर उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया का विवरण देती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे नोटिसों के संचार को कानून में तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इस बात का विश्वसनीय सबूत न हो कि नोटिस साइट पर चिपकाया गया था।

    याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस जावेद इकबाल वानी की एकल पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 7(2) अनाधिकृत रूप से बनाई गई इमारत के कुछ विशिष्ट हिस्से के बाहरी दरवाजे पर इसे चिपकाकर उल्लंघनकर्ता को नोटिस की सेवा का तरीका प्रदान करती है, बशर्ते कि इस तरह के नोटिस को चिपकाए जाने को उल्‍लंघनकर्ता को विधिवत तामील माना जाएगा, फिर भी भवन के बाहरी विशिष्ट भाग पर नोटिस चिपका देना, नोटिस की वास्तविक सेवा का पर्याप्त अनुपालन नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार ऐसे नोटिस के संचार के सिद्धांत को, कानून में, तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्वसनीय सबूतों से यह पता चले कि नोटिस साइट पर चिपकाया गया था।"

    कोर्ट ने ये टिप्पणियां जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल, जम्मू द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं, जिसमें जम्मू नगर निगम द्वारा जारी विध्वंस नोटिस के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज कर दिया गया था।

    वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने सामाजिक समारोहों के आयोजन के लिए वर्ष 2000-01 में "सत्यम रिसॉर्ट्स" नामक एक इमारत का निर्माण किया था। निर्माण खंड विकास अधिकारी, परमंडल से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया था। विवाद तब पैदा हुआ जब काफी समय तक कार्रवाई के बाद, जम्मू नगर निगम ने जम्मू-कश्मीर नियंत्रण भवन संचालन अधिनियम, 1988 की धारा 7(3) के तहत एक विध्वंस नोटिस जारी किया।

    इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी।‌ डिसमिसल ऑर्डर आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें विध्वंस नोटिस की सेवा से पहले अधिनियम की धारा 7(1) के संदर्भ में कारण बताओ नोटिस नहीं मिला था और कथित निर्माण केवल नवीकरण और मरम्मत था।

    दूसरी ओर, श्री एसएस नंदा, वरिष्ठ एएजी ने उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए तर्क दिया कि निर्माण ने इमारत के मास्टर प्लान का उल्लंघन किया है और उल्लंघन बड़े और नॉन-कंपाउडेबल थे।

    ट्रिब्यूनल के आक्षेपित आदेश की जांच करने के बाद, पीठ ने पाया कि उसने नोटिस की तामील पर अपना निष्कर्ष पूरी तरह से प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट पर आधारित किया था, जिसने नोटिस तामील करने में अपनी असमर्थता बताई थी, जिसके कारण उसने इसे परिसर में किसी भी गवाह की अनुपस्थिति में चिपकाने का सहारा लिया।

    अदालत ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा निष्कर्ष प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह माना गया कि सबसे पहले, ट्रिब्यूनल के समक्ष निगम द्वारा कोई प्रस्तुतीकरण या दलील नहीं दी गई थी जो यह दर्शाती हो कि परिसर के द्वार बंद थे जबकि अंदर निर्माण कार्य चल रहा था, और दूसरी बात यह कि प्रक्रिया सर्वर द्वारा कोई संबंधित रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी जिसने दावा किया था उपर्युक्त नोटिस चिपका दिया।

    अधिनियम की धारा 7(1) के तहत नोटिस की सेवा की प्रक्रिया में स्पष्ट उल्लंघन पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस वानी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी इमारत के बाहरी दरवाजे पर नोटिस चिपकाना पर्याप्त अनुपालन नहीं है जब तक कि विश्वसनीय सबूत यह न दिखाए कि इसे साइट पर चिपकाया गया था।

    बिल्डिंग ऑपरेशन कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाम कौशल्या देवी और अन्य (2017) का संदर्भ देते हुए पीठ ने दोहराया कि एक स्वतंत्र गवाह के समर्थन के बिना प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट के अनुसार दीवार पर नोटिस चिपकाने का समर्थन साबित नहीं किया जा सकता है खासकर जब तामील विवादित हो. प्राकृतिक न्याय के महत्व को रेखांकित करते हुए, जस्टिस वानी ने ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांतों का हवाला दिया और कहा कि याचिकाकर्ता नोटिस की अपर्याप्त सेवा के कारण अपना बचाव पेश करने के अधिकार से वंचित थे।

    उक्त टिप्पण‌ियों के साथ अदालत ने विवादित आदेश और विध्वंस नोटिस को रद्द कर दिया। हालांकि, नगर निगम को कानूनन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट दी गई।

    केस टाइटलः सुभाष चौधरी बनाम जम्मू-कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल जम्मू

    साइटेशनः 2023 लाइव लॉ (जेकेएल)


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