घायल से महज 'शराब की गंध' मोटर दुर्घटना में उसके दावे का खंडन नहीं करती: कर्नाटक उच्च न्यायालय

Avanish Pathak

9 March 2023 1:09 PM GMT

  • घायल से महज शराब की गंध मोटर दुर्घटना में उसके दावे का खंडन नहीं करती: कर्नाटक उच्च न्यायालय

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि भले ही कोई व्यक्ति नशे में था या शराब की गंध आ रही थी, यह एक बस ड्राइवर के लिए सड़क दुर्घटना का कारण बनने और किसी को घायल करने का बहाना नहीं हो सकता।

    जस्टिस डॉ एचबी प्रभाकर शास्त्री की सिंगल जज बेंच ने दावेदार मुरुगन टी की ओर से दायर याचिका की अनुमति दी और याचिकाकर्ता की ओर से दायर दावा याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया और मुआवजे की पात्रता के मुद्दे पर विचार करने के लिए मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "सड़क दुर्घटना में घायल होने का दावा करने वाला दावेदार नशे में था या उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन यह सड़क दुर्घटना करने वाले बस चालक के लिए बहाना नहीं हो सकता है...।"

    ट्रिब्यूनल ने 05-07-2019 के आदेश के जरिए दावा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दावेदार शराब के नशे में था और दुर्घटना के समय फुटपाथ के पास से सड़क के किनारे चल रहा था और बस चालक की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल शराब की गंध यह मानने का आधार नहीं हो सकता है कि दुर्घटना केवल दावेदार की लापरवाही के कारण हुई है।

    आगे कहा गया, ''उक्त चालक ने पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामले में अपना दोष कबूल कर लिया है और मामला बंद हो गया है. इस प्रकार, जब चालक ने खुद को आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और तदनुसार दंडित किया गया है और साथ ही पीडब्लू -1 ने बस चालक द्वारा तेज और लापरवाही से चलाने का सबूत पेश किया है, तब ट्रिब्यूनल ने गलती की है।

    पीठ ने रिकॉर्ड देखा और मामले में ट्रिब्यूनल के समक्ष केवल प्रतिवादी (बीमाकर्ता) ने अपना लिखित बयान दायर किया था, उसने कथित सड़क यातायात दुर्घटना के समय शिकायतकर्ता (दावेदार) के कथित नशे की दलील को नहीं लिया था। .

    बयान में कहा गया है, "इस तरह, पार्टियों द्वारा क्या नहीं किया गया था, ट्रिब्यूनल ने स्वयं को नोटिस करने का प्रयास किया है और दावेदार की दावा याचिका को खारिज करने के अपने पूरे तर्क को आधार बनाया है।"

    ट्रिब्यूनल के दावे को खारिज करने के आधारों को खारिज करते हुए बेंच ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं, चोटों के प्रमाण पत्र के अवलोकन में 'शराब की गंध' मौजूद होने का उल्लेख है। वेनलॉक अस्पताल की केस शीट में भी इसी आशय का जिक्र है। उक्त अवलोकन, चोट के प्रमाण पत्र में, यह बताते हुए कि शराब की गंध थी, कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि क्या दावेदार शराब के नशे में था।

    इसके बाद यह कहा गया कि

    "यह भी नहीं दिखाया गया है कि क्या कथित रूप से घायल व्यक्ति के मुंह से शराब की गंध आ रही थी। ऐसे में शराब की गंध का स्रोत, चाहे वह घायल के शरीर से हो या उसके द्वारा पहने गए कपड़े से, डॉक्टर द्वारा नहीं बताया गया है। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने खुद को कथित सड़क दुर्घटना के समय दावेदार/मरीज के शराब पीने के निर्णायक सबूत के रूप में 'शराब की गंध' का उल्लेख माना।

    आगे यह कहा गया,

    "न्यायाधिकरण के अनुसार भी, यह निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि, शराब का सेवन करने से, दावेदार सड़क पर बेहोश हो गया था और उसने अनजाने में अपना पैर हिलाया था और अपना बायां पैर बस के पिछले पहिये के नीचे रख दिया था। इसके विपरीत, ट्रिब्यूनल ने खुद देखा है कि वह फुटपाथ के ठीक बगल में सड़क के किनारे खड़ा था।”

    इस प्रकार कोर्ट ने कहा "दावेदार ने शराब का सेवन किया होगा, फिर भी, वह खुद को नियंत्रित करने की स्थिति में था और अपने पैरों पर ठीक से खड़ा होने में सक्षम था। इस प्रकार, सड़क यातायात दुर्घटना में दावेदार की ओर से किसी योगदान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और न ही उस पर पहुंचा जा सकता है।"

    ये ध्यान देते हुए कि किसी भी मोटर वाहन के चालक का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वाहन को अत्यधिक सावधानी से चलाए, वह भी विशेष रूप से बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान पर।

    अदालत ने कहा,

    "मौजूदा मामले में बस जैसे यात्री वाहन सहित मोटर वाहन के किसी भी चालक को बस चलाते समय अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार, तर्क के लिए भी, यदि यह मान लिया जाता है कि दावेदार शराब के नशे में था, तो यह चालक को उस व्यक्ति के पैर पर बस चलाने की अनुमति नहीं देता है।"

    जिसके बाद इसने इस मामले पर विचार करने के लिए मामले को वापस ट्रिब्यूनल को भेज दिया कि क्या याचिकाकर्ता मुआवजे का हकदार है? यदि हां, तो किस मात्रा में और किससे?

    केस टाइटल: मुरुगन टी और पी जयगोविंदा भट और अन्य।

    केस टाइटल : MISCELLANEOUS FIRST APPEAL NO. 554 OF 2020

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 100

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