केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

Brij Nandan

16 Nov 2022 9:33 AM IST

  • केवल एफआईआर दर्ज करने से लोक व्यवस्था के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता: गुजरात हाईकोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश रद्द किया

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गुजरात विरोधी सामाजिक गतिविधियों अधिनियम, 1985 (PASA) के तहत याचिकाकर्ता की हिरासत को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज करने से 'लोक व्यवस्था' के उल्लंघन का संबंध नहीं हो सकता है और अधिकारी केवल एक प्राथमिकी दर्ज करने पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकते।

    याचिकाकर्ता-बंदी ने हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी-प्राधिकारियों ने PASA की धारा 3(2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए PASA की धारा 2(ha) के निश्चित दायरे में लाकर पारित किया जो 'यौन अपराधी' को परिभाषित करता है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 452, 354, 323, 506 (2) और POCSO अधिनियम की धारा 7, 8 और 18 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों के पंजीकरण के रूप में विवादित निरोध आदेश को अलग रखा जा सकता है। गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) के साथ याचिकाकर्ता के मामले को धारा 2(ha) के दायरे में नहीं लाया जा सका।

    याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि अवैध गतिविधि किए जाने की संभावना है या किए जाने का आरोप लगाया गया है, जैसा कथित है, 'सार्वजनिक व्यवस्था' के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता है और अधिक से अधिक, ऐसी गतिविधि की संभावना या आरोप लगाया गया है किए गए को 'कानून और व्यवस्था का उल्लंघन' कहा जा सकता है।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि गवाहों के बयान, उपरोक्त प्राथमिकी के पंजीकरण और जांच के अनुसरण में तैयार किए गए पंचनामा को छोड़कर, कोई अन्य प्रासंगिक और ठोस सामग्री सार्वजनिक आदेश के उल्लंघन के साथ डिटेन्यू की कथित असामाजिक गतिविधि को जोड़ने वाले रिकॉर्ड पर नहीं थी।

    राज्य ने तर्क दिया कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री और सबूत पाए गए, जो इंगित करता है कि पीएएसए की धारा 2 (एचए) के तहत परिभाषित गतिविधि में शामिल होने की आदत थी और मामले के तथ्यों को देखते हुए, डिटेनिंग अथॉरिटी ने हिरासत के आदेश को सही तरीके से पारित किया था और हिरासत के आदेश को न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाना चाहिए था।

    उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कथित अपराधों का अधिनियम के तहत आवश्यक सार्वजनिक आदेश पर कोई असर नहीं पड़ा है।

    जस्टिस एस.एच. वोरा और जस्टिस राजेंद्र एम. सरीन ने कहा,

    "अन्य प्रासंगिक दंड कानून स्थिति की देखभाल करने के लिए पर्याप्त हैं और हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अधिनियम की धारा 2 (एचए) के अर्थ के भीतर हिरासत में लेने के उद्देश्य से उचित नहीं कहा जा सकता है। जब तक, यह मामला बनाने के लिए सामग्री मौजूद नहीं है कि व्यक्ति समाज के लिए खतरा और खतरा बन गया है ताकि समाज के पूरे गति को परेशान कर सके और सभी सामाजिक तंत्र सार्वजनिक आदेश को परेशान कर सकें। यह नहीं कहा जा सकता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अधिनियम की धारा 2(ha) के अर्थ में एक व्यक्ति है।"

    उच्च न्यायालय ने पुष्कर मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, AIR 1970 SC 852 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, ताकि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके; PASA केवल बाद वाले से संबंधित है न कि पहले वाले से।

    तदनुसार, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और विवादित डिटेंशन आदेश को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: धर्मेश @ धमो अशोकभाई राणा बनाम गुजरात राज्य

    साइटेशन: विशेष सिविल आवेदन संख्या 20195 ऑफ 2022

    कोरम : जस्टिस एस.एच. वोरा और जस्टिस राजेंद्र एम. सरीन

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