कर्ज चुकाने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Aug 2021 6:16 PM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि अलग-अलग व्यक्ति किसी विशेष स्थिति पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन केवल ऋण चुकाने से इनकार करने को किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए उकसाने का कार्य नहीं माना जा सकता है।

    इस संबंध में न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने कहा,

    "दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए अभियुक्त द्वारा किया गया कार्य इस प्रकार का होना चाहिए ताकि मृतक के पास अपने जीवन को समाप्त करने का चरम कदम उठाने के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचे।"

    यह टिप्पणी हाईकोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी।

    याचिका में 14 अगस्त, 2010 को पुलिस स्टेशन नोवाबाद, जम्मू में दंड संहिता (रणबीर पैनल कोड) की धारा 306 (आत्महत्या करने के लिए उकसाने) के तहत दर्ज एफआईआर से उत्पन्न चालान को रद्द करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू के समक्ष लंबित और आदेश जिसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध करने का आरोप तय किया गया था।

    तथ्यों

    मृतक घनश्याम उम्र 35-36 वर्ष रेहड़ी-पटरी पर सब्जी बेचने वाला था। उसकी सास यानी वर्तमान याचिकाकर्ता भी इसी धंधे में थी। मृतक ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता को उसके व्यवसाय के लिए ऋण के रूप में 73,000 / - रुपये दिए थे। उस पर स्वयं कई लोगों का ऋण था, क्योंकि उसने अपने व्यवसाय के लिए भी पैसे उधार लिए थे।

    अपने ऋणदाताओं द्वारा अपने ऋणों को चुकाने के लिए परेशान होने के कारण 7 दिसंबर, 2009 को मृतक ने याचिकाकर्ता से पैसे की मांग की, जो उसने उसे ऋण के रूप में दिए थे। इससे दोनों के बीच मौखिक विवाद हुआ। इसके कारण मृतक यह कहने के लिए कि यदि याचिकाकर्ता ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया, तो वह खुद को मार डालेगा, क्योंकि उसे देनदारों द्वारा परेशान किया जा रहा है।

    याचिकाकर्ता ने तब मृतक से कहा था कि उस समय उसके पास लौटने के लिए पैसे नहीं है और उसने मृतक को सीने में चाकू से वार करने का एक चरम कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

    न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ

    याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बासित एम. केंग ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड में इस बात का रत्ती भर भी सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने किसी भी समय मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया था, जैसे- ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी, कुछ और नहीं।

    राज्य के लिए एएजी असीम साहनी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अदालत के समक्ष सबूतों के आधार पर आरोप तय करने का आदेश पारित किया था। उन्होंने कहा था कि तत्काल याचिका खारिज करने योग्य थी।

    जाँच - परिणाम

    कोर्ट की राय थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप आरसीपी की धारा 306 के तहत अपराध नहीं है। अदालत ने नोट किया कि आरपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए रिकॉर्ड पर सबूत होना चाहिए कि आरोपी ने मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी को उकसाने के अपराध के लिए तभी आरोपित किया जा सकता है जब वह किसी व्यक्ति को वह काम करने के लिए उकसाता है या जानबूझकर या एक या एक से अधिक अन्य व्यक्ति के साथ उस चीज़ को करने की साजिश में शामिल होता है या जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस काम को करने में सहायता करता है।"

    वैजनाथ कोंडीबा खांडके बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर रिलायंस रखा गया था। वहां यह माना गया था कि केवल इसलिए कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कनिष्ठ अधिकारी को काम सौंपा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जैसे उसका वेतन रोकना, उसे भारतीय दंड की धारा 306 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए दोषी दिमाग, किसी भी कार्य या अवैध चूक से उस काम को करना आपराधिक इरादा नहीं माना जा सकता है।

    तत्काल मामले में हाईकोर्ट ने कहा,

    "हालांकि अलग-अलग व्यक्ति किसी विशेष स्थिति पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन इस अदालत का विचार है कि केवल ऋण चुकाने से इनकार करना किसी भी तरह से मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का कार्य नहीं माना जा सकता है। "

    इस प्रकार यह राय दी गई कि आरपीसी की धारा 306 के तहत अपराध की सामग्री तत्काल मामले में पूरी तरह से कम थी। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया था।

    तद्नुसार, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया और याचिकाकर्ता को आरपीसी की धारा 306 के तहत अपराध करने के आरोप से मुक्त कर दिया गया और चालान खारिज कर दिया गया।

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