औपचारिक डिक्री का गैर आरेखण मात्र कोर्ट के लिए समझौता विलेख के निष्पादन को खारिज करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Nov 2021 12:41 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि औपचारिक डिक्री का गैर-आरेखण, और आपत्तियां, जिन्हें बाद में समझौता करने के लिए पार्टी द्वारा इससे मुकरने के लिए उठाया जाता है, कोई आधार नहीं है, जिस पर निष्पादन न्यायालय एक समझौता विलेख के निष्पादन को खारिज करने के लिए विचार कर सकता है।

    जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि समझौते के संबंध में औपचारिक डिक्री नहीं तैयार करने का कार्य पार्टियों को अदालत के समक्ष किए गए समझौते के लाभों से वंचित नहीं करेगा। कोर्ट तीस हजारी कोर्ट्स के एक सिविल जज की ओर से पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार कर रहा था, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा दायर निष्पादन याचिका को खारिज कर दिया था।

    मामले यह है कि 30 अगस्त 2018 को याचिकाकर्ता सलाहुद्दीन मिर्जा और पांच अन्य व्यक्तियों के बीच गली मस्जिद वाली, शाहगंज चौक, अजमेरी गेट स्थित संपत्ति के संबंध में एक सहयोग समझौता किया गया था। इस प्रकार वादी का मामला था कि भले ही ट्रायल कोर्ट ने औपचारिक डिक्री तैयार नहीं की थी, निष्पादन याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसी कोई औपचारिक डिक्री नहीं बनाई गई थी।

    दूसरी ओर, यह प्रतिवादियों का स्टैंड था कि चूंकि निर्माण स्वयं शुरू नहीं हुआ था, इसलिए निष्पादन अदालत द्वारा किसी भी निष्पादन पर विचार नहीं किया जा सकता था, और इसलिए आक्षेपित आदेश को बरकरार रखा जा सकता था।

    "... एमओयू/समझौता विलेख को Ex.P1 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, हालांकि मुकदमे का निपटारा कर दिया गया है क्योंकि इसे वापस ले लिया गया है। यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है, जिसका सीपीसी के XXIII नियम 3 के तहत आदेश के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा पालन किया जाना आवश्यक है।"

    कोर्ट का विचार था कि ट्रायल कोर्ट को समझौते या समझौते और उसकी संतुष्टि को रिकॉर्ड करने वाली डिक्री पारित करना अनिवार्य किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "तदनुसार, जब भी कोई समझौता किसी अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अदालत उक्त समझौते की वैधानिकता और वैधता के रूप में खुद को संतुष्ट करने के बाद और अपने संबंधित वकीलों द्वारा पहचाने गए पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद, समझौता या निपटान और उसके संदर्भ में एक डिक्री पारित करें। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा कार्रवाई के इस कोर्स का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया है। उक्त त्रुटि के लिए अदालत को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, न कि कार्यवाही की पार्टियों को।"

    न्यायालय ने इस प्रकार कहा कि वर्तमान समय में जब न्यायालय वैकल्पिक विवाद समाधान के महत्व पर बार-बार जोर दे रहे हैं, जिन पार्टियों को समझौता ज्ञापन या समझौता विलेख से हटने की अनुमति है, उन्हें किसी भी न्यायालय द्वारा माफ नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "मौजूदा मामले में, पार्टियों द्वारा दर्ज किया गया समझौता ज्ञापन/समझौता विलेख प्रतिवादी पर कुछ दायित्वों को लागू करता है, जिसका वादी के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में निष्पादन न्यायालय वादी के लिए असहाय नहीं हो सकता है। निष्पादन न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समझौते को प्रभावी बनाने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक सभी कदम उठाए, भले ही औपचारिक डिक्री तैयार की गई हो या नहीं। तदनुसार, आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।"

    इसके साथ ही कोर्ट ने निष्पादन न्यायालय को एमओयू या समझौता विलेख को निष्पादित करने और स्थानीय आयुक्त या कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पार्टियों के बीच इसे लागू किया जा सके।

    कोर्ट ने समझौता विलेख में प्रवेश करने और संपत्ति का कब्जा ग्रहण करने के बाद विशेष रूप से लागू करने योग्य नहीं होने के कारण निपटान को चुनौती देने के उनके "बेईमान आचरण" के लिए प्रतिवादियों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ईशा अग्रवाल ने किया जबकि प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राशिल गांधी ने किया।

    केस शीर्षक: सलाहुद्दीन मिर्जा बनाम मोहम्मद कमर: एलआरएस और अन्य के माध्यम से

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story