एफआईआर और चार्जशीट में धारा 307 आईपीसी शामिल रहने भर से पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर केस को रद्द करने पर कोई रोक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

5 Feb 2022 5:50 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केवल एफआईआर और आरोप पत्र में आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) को शामिल करना, पक्षकारों के बीच विवादों को समाप्त करने के लिए किए गए समझौते के लिए एक बाधा नहीं होगी।

    जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह कहते हुए धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427, 307 आईपीसी के तहत दर्ज एक मामले में समन आदेश को रद्द करने की मांग वाली आवेदकों द्वारा दायर 482 सीआरपीसी आवेदन को अनुमति दी।

    न्यायालय को सूचित किया गया कि सम्मानित व्यक्तियों और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से पार्टियों ने एक समझौता किया है और उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है और विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 आवेदकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

    विरोधी पक्ष संख्या 2 और 3 (पीड़ित) अपने अधिवक्ताओं के साथ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के समक्ष पेश हुए और उन्होंने समझौता स्वीकार कर लिया। अब, अपनी 482 याचिका में, उन्होंने चार्जशीट को रद्द करने की मांग की।

    कोर्ट का आदेश

    समझौते के संदर्भ में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मौजूदा आवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले, अदालत ने इस सवाल की जांच की कि क्या आरोप पत्र और मामले की कार्यवाही को दोनों पक्षों के बीच किए गए समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है।

    इस उद्देश्य के लिए कोर्ट ने नरिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य; (2014) 6 एससीसी 466 और एमपी राज्य बनाम लक्ष्मी नारायण (2019) 5 एससीसी 688 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया।

    लक्ष्मी नारायण मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हालांकि धारा 307 आईपीसी और शस्त्र अधिनियम आदि के तहत अपराध जघन्य और गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, ऐसे अपराधों को संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हाईकोर्ट द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को आपस में सुलझा लिया है।

    हालांकि कोर्ट ने आगे कहा था कि हाईकोर्ट अपने निर्णय को केवल इसलिए नहीं रोकेगा क्योंकि एफआईआर में धारा 307 आईपीसी का उल्लेख है या इस प्रावधान के तहत आरोप तय किया गया है।

    "हाईकोर्ट के लिए यह जांच करने के लिए खुला होगा कि क्या इसके लिए धारा 307 आईपीसी को शामिल किया गया है या अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त सबूत एकत्र किए हैं, जो साबित होने पर धारा 307 आईपीसी के तहत आरोप तय करेगा। इस प्रयोजन के लिए, यह हाईकोर्ट के लिए खुला होगा कि वह लगी हुई चोट की प्रकृति पर विचार करे, चाहे ऐसी चोट शरीर के महत्वपूर्ण/प्रतिनिधि अंगों पर लगी हो, इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रकृति आदि पर विचार करे।"

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, कोर्ट ने कहा कि हालांकि प्राथमिकी और चार्जशीट में आईपीसी की धारा 307 का उल्लेख किया गया है, लेकिन विपरीत पक्षों की मेडिकल जांच रिपोर्ट नंबर 2 और 3 में केवल चोट और खरोंच की साधारण चोटों का उल्लेख किया गया है। प्रतिपक्षी क्रमांक 2 एवं 3 को किसी प्रकार की गंभीर क्षति होने की कोई सूचना नहीं है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि किसी भी घायल व्यक्ति के शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट लगने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी है।

    मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों द्वारा समझौता करने के बाद भी मामले की कार्यवाही जारी रखने से केवल आवेदकों का उत्पीड़न होगा, जो न्याय की विफलता को जन्म देगा। इसलिए, न्यायालय ने 482 आवेदन को स्वीकार कर लिया और उसके बाद शुरू की गई पूरी कार्यवाही सहित समन आदेश को रद्द कर दिया।

    केस शीर्षक: डॉ. मोहम्‍मद इब्राहिम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

    केस सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 34


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