बिना राष्ट्र-विरोधी सामग्री के महज अवैध प्रवेश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने लश्कर के 4 सदस्यों की मौत की सजा को कम किया

Avanish Pathak

16 Nov 2022 2:12 PM GMT

  • बिना राष्ट्र-विरोधी सामग्री के महज अवैध प्रवेश भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने लश्कर के 4 सदस्यों की मौत की सजा को कम किया

    Calcutta High Court 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के चार सदस्यों की मौत की सजा को कम कर दिया, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 2007 में अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में सीमा पार करने का प्रयास करते हुए पकड़ा था।

    जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंद्योपाध्याय की खंडपीठ ने पाया कि लश्कर के सदस्यों द्वारा विस्फोटकों और अन्य राष्ट्र-विरोधी सामग्रियों को रखना उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता वे पुरुष नहीं हैं जो आतंकवादी संगठन के उच्च पदों पर थे। वे फुट सोल्‍जर्स हैं, जिन्हें संगठन की गतिविधियों के लिए प्रलोभन या जबरदस्ती करके भर्ती किया गया था...विस्फोटकों का कब्जा और अन्य संदेह से परे राष्ट्र-विरोधी सामग्री स्थापित नहीं की गई है ... इस पृष्ठभूमि में, यह सही नहीं होगा कि अपीलकर्ताओं का अवैध प्रवेश, जो 'एलईटी' के सदस्य हैं, को राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का अपराध करने का प्रयास माना जाएगा। "

    पीठ निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और मौत की सजा के खिलाफ अपीलकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं।

    तीन अपीलकर्ताओं मुजफ्फर अहमद राठेर, मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद यूनुस को धारा 121 (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना, या छेड़ने का प्रयास), 121ए (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश), 122 (हथियार इकट्ठा करना, आदि), भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा) और IPC की 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था।

    मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तानी नागरिक होने के नाते, विदेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

    चौथे आरोपी एसके अब्दुल नईम को धारा 419, 420 (धोखाधड़ी), 468, 471 (जालसाजी), 121, 121ए, 122, 120बी आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 (बी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

    सभी आरोपियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। राज्य ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ दायर किए थे।

    हाईकोर्ट ने धारा 121 (भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने, या छेड़ने का प्रयास) के तहत उनकी सजा को खारिज कर दिया, जिसकी सजा में मौत की सजा का प्रावधान है, यह कहते हुए कि अपराध करने का प्रयास भी स्थापित नहीं किया गया है।

    पीठ ने उन्हें भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि इकट्ठा करने के अपराध का भी दोषी नहीं पाया, जो धारा 122 के तहत दंडनीय है। नाइट्रोग्लिसरीन सहित आपत्तिजनक पदार्थों की बरामदगी दिखाने वाले रिकॉर्ड पर सबूत उचित संदेह से परे साबित नहीं हुए हैं। इस संबंध में, विस्फोटक अधिनियम के तहत एसके नईम की दोषसिद्धि को भी बरकरार नहीं रखा गया।

    हालांकि, पीठ ने उन्हें आईपीसी की धारा 121ए के तहत भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने का दोषी ठहराया। यह पाया गया कि अभियुक्तों के न्यायिक स्वीकृतियों से पता चलता है कि प्रशिक्षित भाड़े के सैनिकों के रूप में देश में अवैध रूप से प्रवेश करके अपने "भयानक उद्देश्य" को पूरा करने में उनका विचार एक जैसा है......

    इस प्रकार इसने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 121ए के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

    जहां तक ​​विदेशी अधिनियम के तहत दो पाकिस्तानी नागरिकों की सजा का संबंध है, ‌हाईकोर्ट ने पाया कि उन्होंने पहले ही कबूल कर लिया था और उनके मुकरने में अत्यधिक देरी हुई थी। इस प्रकार, "न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य प्रतीत होती है।" उन्हें 5 साल के कठोर कारावास (साथ-साथ चलने) की सजा दी गई।

    एसके नईम के के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में इन अपराधों के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है और आमतौर पर मामले को निर्णय के लिए वापस भेज दिया जाएगा।

    दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने पाया कि अभियुक्तों ने अपनी सजा काट ली थी। इस प्रकार इसने निर्देश दिया कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो मुजफ्फर अहमद राठेर को हिरासत से रिहा कर दिया जाए। दो पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस "भेज " दिया गया और एसके नईम को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया, जहां वह वांछित है।

    केस डिटेल: स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम मुजफ्फर अहमद राठेर @ अबू राफा व अन्य, डेथ रेफरेंस नंबर 2/2017

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