यदि पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया हो तो मोटर दुर्घटना दावों में एफआईआर दर्ज करने में देरी घातक नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 May 2022 3:22 PM IST

  • गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को एक मोटर दुर्घटना पीड़ित द्वारा दायर दावा याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया, भले ही पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने में लगभग एक महीने की देरी हुई हो।

    दावा याचिका को खारिज करने को चुनौती देते हुए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 173 के तहत दायर पहली अपील में निर्देश पारित किया गया था। इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया गया था कि यहां पीड़ित अपने कृषि कार्य से 1,50,000 रुपये कमा रहा था और इसलिए दावेदार 11,00,000 रुपये का मुआवजा पाने के हकदार थे।

    पीड़ित ने दावा किया कि वह सड़क के किनारे अपनी मोटरसाइकिल को मध्यम गति से चला रहा था, जब प्रतिद्वंद्वी नंबर 2 ने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाते समय पीड़ित को उसकी सैंट्रो कार से टक्कर मार दी। नतीजतन, पीड़ित नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।

    ट्रिब्यूनल ने पाया कि 27 दिनों की एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी जिसे संतोषजनक ढंग से समझाया नहीं गया था। इसके अलावा, पीड़िता को 29 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जबकि दुर्घटना 26 को हुई थी। इसलिए दावा याचिका खारिज कर दी गई।

    अपील में, दावेदार ने दावा किया कि ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका को खारिज करने में एक बड़ी गलती की थी, हालांकि विपक्षी संख्या 2 के वाहन की भागीदारी के संबंध में पर्याप्त सबूत संलग्न थे। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि ट्रिब्यूनल ने पाया था कि वहां दो चश्मदीद गवाह थे और शिकायत दर्ज करने में देरी का कारण यह था कि गवाह आगे आने के लिए तैयार नहीं थे।

    यह भी तर्क दिया गया था कि आपराधिक अदालतों के फैसले दीवानी मामलों पर बाध्यकारी या प्रासंगिक नहीं थे और इसलिए, एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण ट्रिब्यूनल को पीड़ित पर अविश्वास नहीं करना चाहिए था।

    यह भी कहा गया था कि ट्रिब्यूनल ने रवि बनाम बद्रीनारायण (2011) 4 SCC 693 में सु्प्रीम कोर्ट की राय की अवहेलना की थी, जहां यह माना गया था कि एफआईआर दर्ज करने में देरी को मोटर दुर्घटना दावा मामलों के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावेदार इसके संतोषजनक और ठोस कारणों को प्रदर्शित करने में सक्षम रहे हैं। वास्तविक मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी के कई कारण हो सकते हैं।

    मौजूदा मामले में यह दावा किया गया था कि पीड़ित अस्पताल में बेहोश था और उसके ठीक होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई थी। अनीता शर्मा और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (2021) 1 SCC 171, विमला देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और विमला देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अन्य मिसालों पर दुर्घटना दावा मामलों के मामले में सबूत के बोझ के मुद्दे के लिए भरोसा किया गया। पीड़ित ने नाजुक हालत में थाने के सामने अपना बयान दिया था, लेकिन सैंट्रो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बता सका था।

    इसके विपरीत, बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी और साथ ही चश्मदीदों के बयान असंगत थे।

    जस्टिस संदीप भट्ट की सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी यह ​​थी कि पीड़ित के इलाज विलंबित एफआईआर दर्ज करने का स्पष्ट औचित्य था। इसके अलावा, 'केवल' एक चश्मदीद ने कहा था कि उसने बिना पढ़े दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करके अपना बयान दिया था और वह उस सावधानी से अवगत नहीं था, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनीता शर्मा के फैसले के अनुसार, सबूत के बोझ पर चर्चा करते समय यह एक 'घातक' बिंदु नहीं था।

    हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर पेश किए गए मौखिक साक्ष्य में कुछ असंगतता है, लेकिन मुआवजे के मामलों में अदालत "सख्त दृष्टिकोण" नहीं ले सकती है, जब आरोप पत्र वाहन चालक के खिलाफ भी दायर किया जाता है, हालांकि, शिकायत 27 दिनों के बाद दर्ज की गई है।

    इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रिब्यूनल ने उपलब्ध साक्ष्य पर 'सख्त तरीके से' विचार नहीं करने की त्रुटि की थी। इसलिए, पक्षकारों को और सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए मामले को नए सिरे से विचार के लिए ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया गया था।

    केस टाइटल: हरदासभाई रायमलभाई गोहिल बनाम संजयभाई अरविंदभाई जबुआनी

    केस नंबर: C/FA/177/2015



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