कपड़े या शरीर के किसी भी अंग के संदर्भ के बिना किसी व्यक्ति की शक्ल का उल्लेख करना 'यौन टिप्पणी' नहीं: दिल्ली कोर्ट

Avanish Pathak

18 Feb 2023 1:59 PM GMT

  • कपड़े या शरीर के किसी भी अंग के संदर्भ के बिना किसी व्यक्ति की शक्ल का उल्लेख करना यौन टिप्पणी नहीं: दिल्ली कोर्ट

    दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि पोशाक या किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भी हिस्से के विशेष संदर्भ के बिना किसी व्यक्ति के रूप और चाल-चलन का उल्लेख करना यौन संबंधित टिप्पणी नहीं माना जाएगा।

    पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजिंदर सिंह ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (किसी महिला की गर‌िमा का हनन करने के इरादे से कहे गए शब्द, हावभाव या कार्य) के तहत एक पुरुष को डिस्चार्ज करने के खिलाफ एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दो अन्य पुरुषों के खिलाफ धारा 509 के तहत आरोप तय किए गए थे, हालांकि, उन्हें धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत ‌डिस्चार्ज कर दिया गया।

    मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ महिला ने प्रार्थना की थी कि सभी आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354ए या 509 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाए।

    चूंकि महिला ने अदालत द्वारा दिए गए विभिन्न अवसरों के बावजूद किसी भी तर्क का जवाब नहीं दिया था, सत्र न्यायाधीश ने मूल शिकायत और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान के आधार पर पुनरीक्षण याचिका का फैसला किया।

    महिला ने आरोप लगाया कि तीनों लोगों ने उसके लुक पर कुछ टिप्पणियां कीं, उस पर "ओछी टिप्पणियां" करते रहते थे और उसे "बुरी नजर से" घूरते थे। आरोपियों में से एक ने कथित तौर पर कहा "देखो वह कैसी दिख रही है, वह अच्छी दिख रही है और वह बोल्ड है"।

    दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए अदालत ने कहा कि आरोपियों के कथित कृत्य आईपीसी की धारा 354ए (1)(ए) के तहत नहीं आते हैं।

    एक आरोपी, जिसे पूरी तरह बरी कर दिया गया था, के खिलाफ धारा 509 के तहत आरोप के बारे में अदालत ने कहा कि महिला ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह कुछ बुदबुदा रहा था लेकिन वह उसे सुनने के लिए वहां नहीं रुकी।

    कोर्ट ने यह नोट किया कि पुरुष की ओर से कए गए कथित शब्दों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था या कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था कि उसने कोई आवाज या इशारा किया या किसी वस्तु का प्रदर्शन किया, जिसे महिला ने अपनी गरिमा का हनन करने या उसकी निजता में दखल देने के इरादे से देखा था।

    कोर्ट ने मेट्रोपॉ‌लिटन मजिस्ट्रेट के अवलोकन को सही ठहराया और कहा कि आरोप अस्पष्ट और झूठे हैं, और इस प्रकार पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया,

    "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि धारा 354-ए आईपीसी और 509 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रतिवादी संख्या दो के खिलाफ कोई आरोप नहीं बनता है। प्रतिवादी संख्या तीन और चार के खिलाफ धारा 354-ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए कोई आरोप नहीं बनता है।

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