'मानसिक क्रूरता' में जीवनसाथी की 'वित्तीय अस्थिरता' को भी शामिल किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
7 Sept 2023 12:07 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि "मानसिक क्रूरता" शब्द इतना व्यापक है कि यह अपने दायरे में जीवनसाथी की "वित्तीय अस्थिरता" को भी ले सकता है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,
“वर्तमान मामले में मानसिक आघात को समझना आसान है, क्योंकि अपीलकर्ता [पत्नी] काम कर रही थी और प्रतिवादी [पति] काम नहीं कर रहा था। अपीलकर्ता और प्रतिवादी की वित्तीय स्थिति में भारी असमानता थी। स्वयं को जीवित रखने में सक्षम होने के प्रतिवादी के प्रयास निश्चित रूप से विफल रहे थे। इस प्रकार की वित्तीय अस्थिरता के कारण पति के किसी भी व्यवसाय या पेशे में स्थापित न होने के कारण मानसिक चिंता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप अन्य बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसे अपीलकर्ता के लिए मानसिक क्रूरता का निरंतर स्रोत कहा जा सकता है।
खंडपीठ ने आगे कहा,
"मानसिक क्रूरता" शब्द इतना व्यापक है कि इसके दायरे में "वित्तीय अस्थिरता" भी आती है।
पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर पत्नी को तलाक देते हुए खंडपीठ ने कहा कि पति की वित्तीय अस्थिरता के कारण पत्नी को मानसिक चिंता होना स्वाभाविक है। इसके परिणामस्वरूप अन्य बुराइयां भी पैदा होती हैं। इसे उसके प्रति मानसिक क्रूरता का निरंतर स्रोत कहा जा सकता है।
अदालत पत्नी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। इस अपील में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें पति द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। दोनों ने 1989 में शादी की थी। सात साल तक साथ रहने के बाद वे दोनों 1996 में अलग हो गए थे।
पत्नी का मामला यह है कि शादी के समय पति के माता-पिता ने बताया था कि उनके बेटे की वित्तीय स्थिति अच्छी है। उनके पास ढाई मंज़िला बंगला है। हालांकि, बाद में उसे पता चला कि वह ग्रेजुएट भी नहीं था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और उसे केवल अपनी मां से ही पैसा मिलता था।
याचिकाकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पति और उसके परिवार वाले पैसे की मांग करने लगे। उसने दावा किया कि वह क्रूरता से पीड़ित है। साथ ही तलाक की याचिका दायर करने से पहले दो साल से अधिक समय तक पति ने उसे छोड़ दिया था।
अदालत ने कहा कि मानसिक आघात को "समझना आसान" है, क्योंकि पत्नी काम कर रही थी और पति काम नहीं कर रहा था। उनकी वित्तीय स्थिति में भारी असमानता थी।
अदालत ने कहा,
“हालांकि प्रतिवादी ने दावा किया कि उसने अपनी पत्नी को वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने अपीलकर्ता को वापस लाने के लिए कोई ईमानदार प्रयास किया। जैसा भी हो, इसे नज़रअंदाज या अनदेखा नहीं किया जा सकता कि दोनों पक्षकार 1996 से अलग-अलग रह रहे हैं।”
इसमें कहा गया कि यह तथ्य कि दोनों पक्षकार नवंबर 1996 से अलग-अलग रह रहे हैं और पिछले लगभग 27 वर्षों से कोई सुलह नहीं हुई है, यह साबित करता है कि पक्षकार अपने वैवाहिक रिश्ते को बनाए रखने में असमर्थ हैं।
अदालत ने कहा,
"किसी जोड़े को एक-दूसरे के साथ और वैवाहिक रिश्ते से वंचित करना केवल मानसिक क्रूरता के समान समझा जा सकता है।"
इसके अलावा, खंडपीठ ने कहा कि ख़त्म हो चुका रिश्ता केवल दर्द और पीड़ा देता है। इसलिए इस प्रकार का रिश्ता ऐसी मानसिक क्रूरता को कायम रखने का पक्षकार नहीं हो सकता है।
अदालत ने कहा,
“इसलिए दिसंबर, 1996 से 27 साल से अधिक के अलगाव की ऐसी स्थिति क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद का आधार है। इसलिए हम मानते हैं कि अपीलकर्ता अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक का हकदार है।''
इसमें कहा गया,
“तथ्यों के पूरे संग्रह से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी 1996 में अपीलकर्ता से अलग हो गया था और उसका वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए हमने पाया कि प्रतिवादी इस याचिका के दायर होने के पहले दो साल से अधिक समय के लिए वैवाहिक रिश्ते को फिर से शुरू न करने के इरादे से अलग हो गया था। इस प्रकार, हम यह भी मानते हैं कि अपीलकर्ता भी अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईबी) के तहत परित्याग के आधार पर तलाक का हकदार है।