महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा- "दिल्ली पुलिस वकीलों के परिसर में घुसने की कोशिश कर रही है, जो अस्वीकार्य और अवैध है" पटियाला हाउस बार अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

23 March 2021 7:55 PM IST

  • महमूद प्राचा के कार्यालय पर छापा- दिल्ली पुलिस वकीलों के परिसर में घुसने की कोशिश कर रही है, जो अस्वीकार्य और अवैध है पटियाला हाउस बार अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

    दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट महमूद प्राचा की ओर से, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ दायर आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आरके वाधवा ने बार का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली पुलिस के छापों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिससे उनकी निजता का उल्लंघन हुआ।

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने आदेश सुरक्षित रखा है, जिसे 25 मार्च 2021 को सुनाया जाएगा।

    प्राचा के समर्थन में वाधवा ने कहा, "आप पूरी प्रणाली क्यों देखना चाहते हैं? यह एक मिसाल कायम करेगा, जहां दिल्ली पुलिस के अधिकारी कल वकीलों के कार्यालय में आएंगे और डाटा पुनर्प्राप्त करेंगे। यह कोई तरीका नहीं है। बार इन सभी चीजों के खिलाफ है। मैं आज कह रहा हूं, आप किसी भी वकील के कार्यालय पर इस तरह छापा नहीं मार सकते।"

    एडवोकेट वाधवा की प्रस्तुत‌ियों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए एसपीपी अमित प्रसाद ने कहा कि वकीलों को एक विशेष श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें दूसरों से अलग एक विशेष उपचार दिया जाए।

    उन्होंने कहा, "अदालत को यह तय करना है कि क्या अदालत आर्टिकल 14 के उल्लंघन में एक विशेष वर्ग को अनुमति दे सकती है या अदालत सभी के लिए लागू एक सामान्य प्रक्रिया की अनुमति देगी।"

    शुरुआत में, एडवोकेट वाधवा ने कहा, "हम यह तर्क नहीं दे रहे हैं कि हम एक विशेष वर्ग हैं। लेकिन वे हमारे साथ कोई तमाशा नहीं कर सकते हैं। एक वकील के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने ग्राहकों का कोई डाटा किसी के सामने न लाऊं। कानून के अनुसार, मैं यह कह रहा हूं, यह एक वकील के रूप में मेरी नैतिक और कानूनी प्रतिबद्धता है। और इस आड़ में, मुझे नहीं पता कि वे मेरे डाटा से क्या लेंगे। मुझे नहीं पता कि झगड़ा क्यों हो रहा है? यदि किसी वकील को अपने ग्राहकों की सुरक्षा की निजता नहीं है, मुझे यकीन है कि हमें कोई विशेष श्रेणी प्रदान नहीं की गई है। हम आपको डाटा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप मेरा कंप्यूटर और मेरा डाटा क्यों चाहते हैं और यह पूरा रिकॉर्ड चाहते हैं कि मैं किससे बात करता हूं, मेरे ग्राहक आदि कौन हैं?"

    मामले में दिल्ली बार काउंसिल रूल्स के तहत व्यावसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों के नियम 17 पर निर्भरता प्रदान की गई, जो यह कहता है कि "एक वकील, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 द्वारा लगाए गए दायित्वों का उल्लंघन नहीं करेगा।"

    वाधवा ने कहा, "यह बार की नैतिकता में है। हमारे काले कोटों में समान नैतिकता है। हम इसमें क्यों हैं? मुझे पता है कि वे यहां से कहां जाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है। मैं उन्हें इसे पूरा नहीं करने दूंगा। हम कानून से ऊपर नहीं। लेकिन यह सीआरपीसी के मापदंडों के भीतर होना चाहिए। यह मेरी दलील है।"

    दूसरी ओर, एसपीपी ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 को सीआरपीसी की धारा 93 तक खोजों के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, आगे कहा गया कि धारा 126 के तहत अधिवक्ता, बैरिस्टर आदि को केवल इस हद तक सुरक्षा दी जाती है कि मैं उसे आने और गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और इसलिए इसे किसी अन्य मामले में नहीं बढ़ाया जा सकता है।

    अदालत ने 19 मार्च 2021 को महमूद प्राचा की ओर से दायर आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा था, हालांकि, अदालत ने आज प्राचा की दलीलों को सुना। उन्होंने हाल ही में इसके लिए अनुरोध किया ‌था।

    पिछली सुनवाई में, विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को बताया था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 के तहत संरक्षण। (अटॉर्नी-क्लाइंट विशेषाधिकार पर) को सीआरपीसी की धारा 93 तक नहीं बढ़ाया जा सकता है (जो खोज वारंट से संबंधित है)।

    उन्होंने कहा कि प्राचा का आवेदन जांच के दायरे को सीमित कर रहा था और वर्गीकरण कानून की अनुमति के दायरे में नहीं आता है और भारत का संविधान का उल्‍लंघन है। इसे देखते हुए, एसपीपी ने भी कोर्ट से आग्रह किया कि वह तलाशी पर लगी रोक को हटा दें।

    इससे पहले, अदालत ने जांच अधिकारी से पूछा था‌ कि वह श्री प्राचा के ग्राहकों से संबंधित अन्य डाटा को प्रभावित किए बिना पेन ड्राइव के "लक्षि‌त डाटा" को कैसे प्राप्त करेंगे।

    अदालत ने 10 मार्च 2021 के आदेश के जर‌िए दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा महमूद प्राचा के खिलाफ जारी सर्च वारंट के संचालन पर रोक लगा दी थी।

    न्यायालय ने पहले मौके पर कहा कि हार्ड डिस्क में संग्रहीत अन्य डाटा को प्रभावित किए बिना लक्ष‌ित डाटा की पुनर्प्राप्ति के मुद्दे को सावधानीपूर्वक देखा जाना चाहिए और साथ ही, भविष्य के उद्देश्य के लिए किसी भी स्पष्ट कमजोरियों के बिना लक्ष‌ित डाटा को प्राप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि जांच अधिकारी के लिए लक्ष‌ित डाटा की प्रामाणिकता और अखंडता बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

    पृष्ठभूमि

    एडवोकेट महमूद प्राचा ने 9 मार्च को अपने कार्यालय में स्पेशल सेल द्वारा की गई दूसरी छापेमारी के खिलाफ आवेदन दायर किया था, जिसमें पूरी कार्रवाई को "अवैध और अन्यायपूर्ण" कहा गया था। प्राचा पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश के कई आरोपियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

    आवेदन में कहा गया था कि दूसरी छापेमारी का एकमात्र उद्देश्य संवेदनशील मामलों के पूरे डाटा को अवैध रूप से चुराना है, जिनका प्रतिनिधित्व प्राचा कर रहे हैं।

    पिछली कार्यवाही के दौरान, प्राचा ने न्यायालय में दलील दी थी-

    "अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करना मेरा मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। उनकी अखंडता को बचाने के लिए। उन्होंने जानबूझकर मेरे और मेरे ग्राहकों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। यह भी संवेदनशील डाटा है। वे अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर कार्य करना चाहते हैं। मैं ऐसा डाटा नहीं दे सकता हूं। यदि आप मुझे फांसी देना चाहते हैं, तो दें। लेकिन मैं अपने वकील के विशेषाधिकार का त्याग नहीं कर सकता।"

    "मैं अपने ग्राहकों के जीवन को बचाने के लिए अपनी गर्दन की पेशकश कर रहा हूं। मैं अपने ग्राहकों के जीवन की रक्षा के लिए फांसी का सामना करने को तैयार हूं। मैं शिकार बनने के लिए तैयार हूं। अपने राजनीतिक आकाओं को मुझे फांसी देने के लिए कहें। लेकिन मैं उन्हें अपने जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे जो हो जाए।"

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