मेघालय हाईकोर्ट ने शिलांग में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए राज्य सरकार की पहल की सराहना की
Shahadat
13 May 2023 11:09 AM IST
मेघालय हाईकोर्ट ने सड़क पर कारों की संख्या कम करने के प्रयास में स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में बसें खरीदने की राज्य सरकार की पहल की गुरुवार को सराहना की।
चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने फिलिप ख्रावबोक शती द्वारा दायर जनहित याचिका में दायर स्थिति रिपोर्ट पर विचार करते हुए कहा, "मामले का सबसे सराहनीय पहलू कम समय में पहल की गई है।"
न्यायालय ने पाया कि स्कूल बसें उपलब्ध होने के बावजूद, माता-पिता या अभिभावक सुरक्षा कारणों से अपने निजी वाहनों का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। हालांकि, यह सूचित किया गया कि संबंधित माता-पिता की गलतफहमी को दूर करने के लिए बसों में सीसीटीवी लगाए गए और माता-पिता को वास्तविक समय, बसों के स्थान का पालन करने के लिए ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, या माता-पिता को यह देखने के लिए कि ऐसी बसों के अंदर क्या चल रहा है, यह इस ऐप का लिंक दिया जाएगा।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह लगभग क्रांतिकारी है। इसने आगे यह कहा कि राज्य को राजधानी शहर में यातायात के मुद्दे को और कम करने के लिए अन्य उपायों पर काम करना चाहिए, चाहे वह सड़कों का निर्माण हो, पार्किंग स्थल हो, वन-वे सड़कें बनाना हो या अन्य प्रकार के नियमन हों।
खंडपीठ ने कहा,
"राज्य को इस तरह के संबंध में अच्छा प्रयास जारी रखना चाहिए।
इसके साथ ही मामले को आगे विचार के लिए 7 जुलाई को पोस्ट कर दिया।
केस टाइटल: फिलिप खरबोक शती बनाम मेघालय राज्य व अन्य।
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