अवैध कोयला खनन मामले में डीजीपी के हलफनामे पर मेघालय हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई
Avanish Pathak
26 May 2023 10:32 PM IST
मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य में अवैध कोयला खनन और परिवहन की जांच में स्पष्ट निष्क्रियता और विफलता के कारण पुलिस महानिदेशक की ओर से दायर हलफनामे पर असंतोष व्यक्त किया है।
कोर्ट ने मामले में सहायता के लिए नियुक्त जस्टिस काताके की रिपोर्ट में उजागर मौजूदा आदेशों के खुले उल्लंघन के कई उदाहरणों के संबंध में कार्रवाई की कमी पर असंतोष व्यक्त किया।
मामले में कोर्ट ने हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए पूछा था कि राज्य में अवैध कोयला खनन और परिवहन की जांच करने में विफलता के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
अदालत ने जोर देकर कहा कि 15 मई, 2023 के उसके पहले के आदेश का उद्देश्य उल्लंघनों को रोकने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है।
कोर्ट ने कहा,
"इस बीच, राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पिछले कोयले का निपटान न्यायमूर्ति काताके द्वारा निर्धारित मूल कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। न्यायमूर्ति काताके स्थिति की निगरानी करते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। 5 लाख रुपये का अतिरिक्त तदर्थ पारिश्रमिक तत्काल जस्टिस काताके को जारी किया जाए।"
मामला अब 3 जुलाई 2023 के लिए पोस्ट किया गया है
केस टाइटल: इन रे: (स्वतः संज्ञान से): मेघालय राज्य में कोयले का अवैध खनन