Medical Termination of Pregnancy | दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को MTP Act के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की अनुमति दी

Shahadat

4 Dec 2023 8:35 AM GMT

  • Medical Termination of Pregnancy | दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला को MTP Act के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन की अनुमति दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय अविवाहित महिला को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (MTP Act) के तहत निर्धारित अवधि समाप्त होने के बावजूद चल रहे अनचाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेंट करने की अनुमति दी है।

    कथित तौर पर, याचिकाकर्ता को 16 नवंबर, 2023 को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में जानकारी मिली।

    लेकिन चूंकि डॉक्टरों ने यह मानते हुए उसकी प्रेग्नेंसी टर्मिनेंट करने से इनकार कर दिया कि एक्ट के तहत निर्धारित अवधि समाप्त हो गई है, याचिकाकर्ता को MTP Act और नियमों के तहत उसकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    अपनी याचिका के समर्थन में याचिकाकर्ता ने एक्स बनाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, सरकार दिल्ली के एनसीटी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि अपने जीवन का मूल्यांकन करना और कार्रवाई के सर्वोत्तम तरीके पर पहुंचना प्रत्येक महिला का विशेषाधिकार है और प्रजनन विकल्प के अधिकार में प्रजनन न करने का अधिकार भी शामिल है।

    23 नवंबर, 2023 को अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को याचिकाकर्ता की जांच करने और भ्रूण की स्थिति के साथ-साथ याचिकाकर्ता मेडिकल कराने के लिए फिट है या नहीं, इसकी रिपोर्ट देने के लिए आपातकालीन आधार पर प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा था।

    आदेश के अनुपालन में एम्स द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया, जिसने रिपोर्ट दी कि याचिकाकर्ता प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन करने के लिए फिट है।

    हालांकि MTP Act के तहत निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक्स बनाम प्रधान सचिव (सुप्रा) के मद्देनजर याचिकाकर्ता को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल कराने की अनुमति दी।

    निर्देश पारित करते समय MTP Act की धारा 3(2)(बी) और एमटीपी नियम, 2003 की धारा 3बी की संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया।

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डॉ. अमित मिश्रा और अमित राणा उपस्थित हुए।

    सीजीएससी कीर्तिमान सिंह यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से उपस्थित हुए

    जीएनसीटीडी की ओर से एएससी महक नाकरा, प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से अधिवक्ता अभिषेक खारी और दिशा चौधरी उपस्थित हुए।

    केस टाइटल: एन बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य

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