मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील होना चाहिए, सनसनी फैलाना ज़िम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप हैः कलकत्ता हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 April 2021 10:26 AM GMT

  • मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन उसे संवेदनशील होना चाहिए, सनसनी फैलाना ज़िम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप हैः कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार (27 अप्रैल) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के कड़े प्रवर्तन की दलील देते हुए टिप्पणी की,

    "सनसनी फैलाना जवाबदेह और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए अभिशाप है।"

    मुख्य न्यायाधीश थोथाथिल बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने आगे टिप्पणी की,

    "प्रिंट और ऑडियो-विजुअल मीडिया सक्रिय हो सकता है, लेकिन संवेदनशील होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि बार-बार उल्लिखित चौथा स्तंभ भरोसेमंद हो।"

    महत्वपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 (1) (बी) इस प्रकार है:

    "126 (1) (बी) कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में सिनेमाटोग्राफ टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के लिए प्रदर्शित नहीं करेगा, जो कि अड़तालीस घंटे की अवधि में समाप्त होता है। उस मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान करें। "

    याचिकाकर्ता ने अपनी आशंका व्यक्त की कि मीडिया हाउस और पब्लिशिंग हाउस आर पी एक्ट, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के प्रावधान का उल्लंघन कर सकते हैं।

    इसके जवाब में भारत के चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि चुनाव का अंतिम चरण 29 अप्रैल, 2021 को होना था, इसलिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार और रैली रोक दी गई।

    इसलिए, यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पास यह आशंका का कोई कारण नहीं है कि कानून के प्रावधान का कोई उल्लंघन होगा।

    नतीजतन, अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारियों को कानून के पूर्वोक्त प्रावधान को सख्ती से लागू करना चाहिए।

    अदालत ने कहा कि हमें यकीन है कि अगर उस प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो यह सक्षम अधिकारियों के लिए है कि वे कानून के उस प्रावधान का कड़ाई से पालन करें।

    मामले को अब 3 मई को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।

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