मकोका- प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

27 Aug 2022 1:41 PM IST

  • मकोका- प्रत्येक अभियुक्त के संबंध में एक से अधिक आरोप-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकोका मामलों में प्रत्येक आरोपी के संबंध में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में आरोप पत्र महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(1)(डी) की शर्त को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

    अदालत ने यह भी कहा कि धारा 23(1)(ए) मकोका के तहत मंजूरी के आदेश के लिए हर आरोपी का नाम शुरू में ही देना जरूरी नहीं है।

    इस मामले में, विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ मकोका लगाया गया था। उन पर आरोप था कि वे एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य हैं, जो "मुंबई मटका" आयोजित करता है, जिसमें जनता के साथ धोखाधड़ी की जाती है।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ मकोका लगाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था।

    मकोका की धारा 2(1)(डी) "सतत गैरकानूनी गतिविधि" को परिभाषित करती है। इसका अर्थ कानून द्वारा उस समय प्रतिबंधित गतिविधि है, जो एक संज्ञेय अपराध है, जो तीन साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, या तो अकेले या संयुक्त रूप से, एक संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इस तरह के सिंडिकेट की ओर से किया जाता है, जिसके संबंध में दस वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक सक्षम न्यायालय के समक्ष एक से अधिक आरोप-पत्र दायर किए गए हैं और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है।

    इस अपील में उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि, पिछले दस वर्षों में, प्रत्येक आरोपी के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर नहीं किए गए हैं।

    "इस दलील में कोई दम नहीं है। यह स्थापित कानून है कि संगठित अपराध सिंडिकेट के संबंध में एक से अधिक आरोप पत्र दायर करने की आवश्यकता है, न कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में जो इस तरह के एक सिंडिकेट का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है।"

    बेंच ने इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा गोविंद सखाराम उभे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2009 SCC ऑनलाइन BOM 770 में दिए फैसले का हवाला दिया।

    अनुमोदन के आदेश में प्रत्येक आरोपी का नाम शुरू में होना आवश्यक नहीं है

    एक अन्य मुद्दा अनुमोदन के आदेश में अभियुक्तों का नाम न लेने के संबंध में उठाया गया था।

    इस संबंध में, अदालत ने देखा,

    "धारा 23 (1) (ए) मकोका के तहत अनुमोदन के आदेश में प्रत्येक आरोपी व्यक्ति का नाम शुरू में ही नहीं होना चाहिए। अक्सर, किसी अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी दर्ज करते समय जांच अधिकारियों को सीमित जानकारी उपलब्ध होती है।

    पुलिस द्वारा जांच के दौरान शुरू में नामित लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। वास्तव में, एक जांच का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि क्या कोई अपराध किया गया है और यदि ऐसा है, तो अपराधियों की पहचान सहित अपराध के विवरण पर प्रकाश डालना।

    यह हर अपराध के लिए सच है लेकिन संगठित अपराध के मामले में विशेष रूप से सच है, जहां एक संगठित अपराध सिंडिकेट में विभिन्न क्षमताओं में गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की संख्या शामिल हो सकती है। धारा 23 (1) (ए) मकोका संगठित अपराध के अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने की बात करता है, न कि अपराधी के बारे में जानकारी दर्ज करने की।

    सक्षम प्राधिकारी धारा 23(1)(ए) के तहत सूचना दर्ज कर सकता है जब वह संतुष्ट हो जाए कि एक संगठित अपराध एक संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किया गया है।"

    जुआ के जर‌िए आरोपी संगठित अपराध करने के लिए उकसा रहे हों

    अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अवैध जुआ में लिप्त होने का आरोप धारा 3 (2) मकोका के दंडात्मक प्रावधानों को लागू नहीं करेगा।

    अदालत ने कहा कि संगठित अपराध करने के लिए उकसाने के आरोपितों पर कम से कम तीन साल के कारावास के साथ दंडनीय संज्ञेय अपराध करने का आरोप लगाने की जरूरत नहीं है।

    केस डिटेल्सः जाकिर अब्दुल मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य | 2022 लाइव लॉ (SC) 707 | सीआरए 1125 ऑफ 2022| 24 अगस्त 2022 | जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांतो


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