मैट्रिमोनियल साइट विवाह होने या सकारात्मक प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देती : कंज्यूमर कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Aug 2021 12:19 PM IST

  • मैट्रिमोनियल साइट विवाह होने या सकारात्मक प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देती : कंज्यूमर कोर्ट

    बेंगलुरु की एक कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऑनलाइन मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ 35 साल के एक व्यक्ति की शिकायत को खारिज कर दिया।

    शिकायत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मैट्रिमोनियल पोर्टल सिर्फ शादी की सुविधा दे सकता है, शादी की गारंटी नहीं।

    अध्यक्ष एच.आर.श्रीनिवास और सदस्य शरवती एस.एम की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जी. नवीन द्वारा दायर शिकायत को खारिज करते हुए कहा:

    "यह विरोधी पक्ष (ओपी) द्वारा एक स्वीकृत तथ्य है कि शिकायतकर्ता ने 59,180 रुपये का भुगतान करके अपनी सदस्यता प्राप्त की। भुगतान के लिए चेक की प्रति प्रस्तुत की गई। Ex.P2 ईमेल दस्तावेज है, जिसमें नियम और शर्तें शामिल हैं। इसमें सर्विस की वैधता 88 दिनों के लिए है और साझा की गई प्रोफ़ाइल इसकी मैट्रिमोनेट.कॉम लिमिटेड की वेबसाइट से है। यह हर समय सकारात्मक प्रतिक्रिया की गारंटी नहीं देता है। साथ ही दी गई सर्विस के भीतर शादी की गारंटी नहीं देता है।"

    मैट्रिमोनियल पोर्टल एलीट मैट्रिमोनी सर्विसेज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

    शिकायतकर्ता ने दिनांक 17.06.2019 को 59,180 रुपये का भुगतान कर पोर्टल की सदस्यता प्राप्त की।

    उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल ने संभावित दुल्हनों का कोई विवरण नहीं दिया। हालांकि पोर्टल पर यह दावा किया गया है कि मैचमेकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उसके पास एक लाख प्रोफाइल हैं।

    शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया। ओपी की सर्विस बेईमान और सदस्यता देने के समय दिए गए आश्वासन से विचलित है।

    मैट्रिमोनियल पोर्टल की ओर से पेश श्री वी.एम. सारंगपानी ने इस बात से इनकार किया कि उसने शिकायतकर्ता को डेटा उपलब्ध नहीं कराया है। उन्होंने दलील दी कि उसकी सर्विस प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता ने भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके लिए वह हकदार नहीं है।

    इसके अलावा, यह भी तर्क दिया गया कि शिकायत में 14 प्रोफाइल उपलब्ध कराई गईं। उनमें से शिकायतकर्ता ने दो प्रोफाइल स्वीकार कर लीं। इसने शिकायतकर्ता द्वारा चुने गए पैकेज के अनुसार सर्विस प्रोवाइड की हैं और इसलिए शिकायतकर्ता राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है और समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य है। साइट की सर्विस केवल शादी की सुविधा के लिए है, शादी की गारंटी के लिए नहीं। शिकायत तुच्छ है, उल्टे उद्देश्यों से परेशान है। इसलिए, शिकायत को खारिज करने के लिए फोरम से प्रार्थना की गई।

    फोरम ने कहा,

    "ओपी ने एडिशन में तर्क दिया है कि उसने 14 प्रोफाइल साझा किए हैं, जिनमें से दो शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए थे। शिकायतकर्ता के हलफनामे के साक्ष्य को देखने पर शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया गया है। इसलिए, ओपी की ओर से सर्विस में कमी दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है।"

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