मथुरा कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के और बयान लेने के लिए यूपी पुलिस की अर्जी खारिज की
LiveLaw News Network
17 Aug 2021 11:28 AM IST
उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ आगे की जांच करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के आवेदन को खारिज कर दिया है।
सिद्दीकी कप्पन पर कड़े यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।
एएसजे अनिल कुमार पांडे ने सोमवार को यूपी पुलिस/एसटीएफ की कप्पन के खिलाफ मामले की आगे की जांच करने की मांग को खारिज कर दिया।
आरोपी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र तीन अप्रैल, 2021 को दायर किया गया था।
हालांकि, उसकी प्रति अब उसे दी गई है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि यूपी पुलिस की स्थिति कि आगे की जांच की आवश्यकता है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अक्षर और भावना में नहीं है। इसके साथ ही यह अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जुर्माना के साथ खारिज होने लायक है।
आगे यह प्रस्तुत किया गया कि कप्पन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक लाई डिटेक्टर टेस्ट/ब्रेन मैपिंग टेस्ट/नार्को एनालिसिस टेस्ट से गुजरने के लिए तैयार है।
इसके अलावा, कप्पन को अवैध हिरासत से रिहा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें चिकित्सा उपचार से मना कर दिया गया।
इस पर अदालत ने 23 अगस्त, 2021 को जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का फैसला किया।
इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन भी दायर किया गया है। अदालत ने इस संबंध में भी पुलिस से जवाब मांगा है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि सिद्दीकी कप्पन की जमानत की अस्वीकृति के बाद 21 जुलाई को मथुरा अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें जमानत आवेदन दाखिल करने और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से आरोप पत्र की एक प्रति की मांग की गई थी, लेकिन उस पर अब तक विचार नहीं किया गया।
इस आवेदन पर भी 23 अगस्त, 2021 को विचार किया जाएगा।
कप्पन की ओर से एडवोकेट विल्स मैथ्यू और एसटीएफ की ओर से एडवोकेट सूर्यवीर सिंह पेश हुए।
संबंधित समाचारों में, मथुरा की एक अदालत ने हाल ही में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग की आशंका से संबंधित आरोपों के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में कार्यवाही को रद्द कर दिया था। पिछले साल कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की एक दलित महिला के परिवार से मिलने जब वे हाथरस जा रहे थे।
पृष्ठभूमि
आरोपी [अतीकुर रहमान, मसूद अहमद और आलम और सिद्दीकी कप्पन] को उपरोक्त आरोपों के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया और उन्हें उप-मंडल मजिस्ट्रेट की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इसके बाद, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सहयोगी-साथी हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।
वे न्यायिक हिरासत में हैं और अप्रैल, 2021 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े आठ लोगों, जिनमें इसके छात्र विंग के नेता केए रउफ शेरिफ और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन शामिल थे, को उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने यहां देशद्रोह, आपराधिक साजिश, आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण और अन्य अपराधों के लिए एक अदालत में चार्जशीट किया था।
न्यायिक हिरासत में रहते हुए शांति भंग से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 111 के तहत एक नोटिस भेजा, जो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ शांति भंग होने की संभावना के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश से संबंधित है।
इसके बाद, उन्हें जेल में एक नोटिस दिया गया था। इस नोटिस में पूछा गया था कि उन्हें एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके के साथ-साथ समान राशि के दो गारंटरों से जमानत देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए।
उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और उसके बाद, चूंकि पुलिस छह महीने की निर्धारित अवधि में उनके मामले के समर्थन में सबूत पेश नहीं कर सकी, अदालत ने सोमवार को आरोपी को तकनीकी आधार पर आरोपमुक्त कर दिया।