मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग के लिए दायर मुकदमा खारिज किया, दावा था कि मस्‍जिद कृष्ण जन्म भूमि पर बनी है

LiveLaw News Network

30 Sep 2020 2:36 PM GMT

  • मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग के लिए दायर मुकदमा खारिज किया, दावा था कि मस्‍जिद कृष्ण जन्म भूमि पर बनी है

    मथुरा (उत्तर प्रदेश) की एक दीवानी अदालत ने बुधवार को एक मुकदमे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई ‌थी और आरोप लगाया गया था कि यह भगवान कृष्ण के जन्मस्थान कृष्ण जन्म भूमि पर बनाई गई है।

    सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने मुकदमा स्वीकार करने पर उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत लगी रोक हवाला दिया।

    अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, अदालतों को ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने से रोक दिया गया है, जिनमें धार्मिक स्थानों के चरित्र को बदलने की मांग की गई हैं, जैसा कि वे भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के दिन थे।

    16 वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद के स्‍थान पर राम मंदिर निर्माण के चलाए गए राम जन्मभूमि आंदोलन के मद्देनजर पूजा स्थल कानून बनाया गया था।

    पिछले साल अयोध्या के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने उपासना स्थलों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि यह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए लागू किया गया था।

    यह मुकदमा 'भगवान श्रीकृष्ण विरजमान' की ओर से अगले मित्र रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं की सूची में छह भक्त भी शामिल थे।

    याचिका में मांग की गई थी कि कथित ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ की सहमति से....कटरा केशव देव, शहर मथुरा स्थित स्‍थान पर किए गए अवैध अतिक्रमण और अधिरचना को हटाया जाय। यह श्रीकृष्ण विराजमान से संबंधित है।

    याचिका में पहला याचिकाकर्ता भगवान श्रीकृष्ण को बनाया गया था। दूसरी वादी 'श्री कृष्ण जन्मभूमि' था। अन्य वादी भक्त थे।

    याचिका में यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत, वैदिक सनातन धर्म, विश्वास, परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार धर्म, पूजा, अनुष्ठान, देवता के वास्तविक जन्मस्थान पर किया जाता है।

    य‌ाचिका में कहा गया था, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत, वादी के पास अधिकार है कि वह भगवान श्री कृष्ण विराजमान के स्वामित्व की संपत्ति को फिर से हासिल, धारण और प्रबंधित कर सके।"

    यह आरोप लगाया जाता है कि 1968 में, सोसाइटी श्री कृष्णा जनमस्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट मस्‍जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति के साथ समझौता किया था और भगवान से संबंधित संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्हें दे दिया था।

    समझौते की वैधता पर सवाल उठाते हुए, वादी ने कहा है: "यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का कटरा केशवदेव की संपत्ति में कोई स्वामित्व या अधिकार नहीं है...."

    यह आगे कहा गया था, "असली जेल यानी भगवान कृष्ण का जन्म स्थान प्रबंधन समिति यानी ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह द्वारा किए गए निर्माण के नीचे है। असली तथ्य खुदाई के बाद अदालत के सामने आएगा।"

    सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ को एक प्रतिवादी के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि बोर्ड ने प्रबंधन कमेटी, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ के साथ समझौता करने की मंजूरी दी थी, जिसने भगवान की जमीन को म‌स्‍जिद निर्माण के लिए दे दिया था।

    प्रबंधन समिति, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह को भी एक प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को एक विरोधी पार्टी के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि ट्रस्ट 1958 से क्रियाशील नहीं है और यह "भगवान की संपत्ति की रक्षा, प्रबंधन और बचाने में विफल रहा है।"

    याचिकाकर्ताओं ने कहा है, "हजारों वर्षों से भारत में प्रचलित हिंदू कानून के तहत यह मान्यता है कि एक बार देवता में निहित संपत्ति देवता की संपत्ति होगी और देवता में निहित संपत्ति कभी नष्ट नहीं होती है या खोती नहीं है और इसे फिर से स्थापित किया जा सकता है और पुनः प्राप्त किया जा सकता है..."

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