मास्टर्स इन लॉ, सरकारी लॉ कॉलेजों में 'प्री-लॉ कोर्स' पढ़ाने के लिए वकील के रूप में नामांकन आवश्यक नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

22 Aug 2021 6:30 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना में उम्मीदवारों को एक वकील के रूप में नामांकित होने और कानून के लिए सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होने के लिए कानून में मास्टर डिग्री (एमएल डिग्री) होना आवश्यक नहीं है।

    कोर्ट ने कहा कि सरकारी लॉ कॉलेजों में पढ़ाने के लिए किसी प्रोफेसर का एक वकील के रूप में नामांकित होने की शर्त रखना तर्कहीन और अवैध है।

    न्यायालय याचिकाओं के एक बैच पर फैसला सुना रहा था, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस तरह की 'गैर-आवश्यक योग्यता' का उनकी नियुक्तियों में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि उन्हें केवल संबंधित विषय में कानून कोर्स पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाना है।

    न्यायमूर्ति वी पार्थिबन और न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण की पीठ ने कहा कि विवादित योग्यताएं केवल पूर्व-कानून पाठ्यक्रम लेने के लिए नियोजित शिक्षण संकाय के लिए सहायक मूल्य नहीं जोड़ देगी।

    कोर्ट ने कहा,

    'अतिरिक्त योग्यता विशेष रूप से नियमित एमएल डिग्री और अधिवक्ता के रूप में नामांकन के साथ प्रासंगिक विषय में मुख्य स्नातकोत्तर डिग्री के विपरीत शिक्षण का क्रम कानून स्तर से कानून की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होता है। इस प्रकार अकादमिक द्वारा तैयार किया गया कानूनी कार्यक्रम एकीकृत की अवधारणा को पराजित करता है।"

    वर्ष 2017-18 के लिए तमिलनाडु के सरकारी लॉ कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर (प्री लॉ) की भर्ती के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा चुनौती के तहत अधिसूचना जारी की गई थी।

    अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवार केवल तभी पद के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास कम से कम 55% अंकों के साथ कानून में स्नातकोत्तर डिग्री हो। साथ ही उन्होंने बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन किया हो। 2014 में भी इसी तरह की अधिसूचना जारी की गई थी।

    इन योग्यताओं को प्राथमिक योग्यता यानी संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के अलावा तमिलनाडु राज्य के विश्वविद्यालयों से कम से कम 55% अंकों के साथ और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित किया गया था।

    कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब उम्मीदवारों को प्री-लॉ पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि क्या विशेष गैर-कानून विषय के शिक्षक संबंधित उम्मीदवार की विशेषज्ञता के विषय में छात्रों के लिए कक्षाओं को संभालने के लिए बौद्धिक रूप से सुसज्जित हैं।

    कोर्ट ने यह भी कहा था,

    "अधिक योग्यता की आवश्यकता है, मगर कर्तव्यों के बेहतर निर्वहन में संबंधित शिक्षक अनिवार्य रूप से संबंधित विषय या कानून में उत्कृष्ट नहीं होने के औसत ज्ञान का व्यक्ति होना योग्यता से जुड़ा नहीं है।"

    इसने कानूनी शिक्षा नियम, 2019 का भी संदर्भ दिया, जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है। इसमें यह देखा गया कि छात्रों को कला, विज्ञान, वाणिज्य या प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए किए गए प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि विषयों को एक सरसरी या सतही स्तर पर पढ़ाया जाना है।''

    कोर्ट ने कहा,

    'उच्च शिक्षा कार्यक्रम में जब किसी विषय को विशेषज्ञता के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो उसे एक सहायक के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके लिए छात्रों को विषय की परिधियों को सीखना चाहिए। इस प्रकार, निर्धारित अतिरिक्त योग्यता को इस तरह के तर्कहीन दावे या विवाद से निश्चित समर्थन प्राप्त करने वाला नहीं कहा जा सकता है।'

    कोर्ट ने आगे कहा कि यह 'हैरान' है और यह समझने में असमर्थ है कि कैसे एक वकील के रूप में उम्मीदवार का नामांकन सहायक प्रोफेसर के कर्तव्यों के लिए किसी काम का होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "अधिवक्ता के रूप में नामांकन सहायक प्रोफेसर द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी शैक्षणिक उपयोग के लिए एक पहेली है, क्योंकि कोई निश्चित या प्रशंसनीय उत्तर नहीं मिलना है। वास्तव में विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्कों की संपूर्णता से इस पहलू पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, अधिवक्ता के रूप में नामांकन क्या प्री-लॉशिक्षक के लिए कोई मूल्यवर्धन ला सकता है, यह एक पेचीदा प्रश्न है। इसीलिए तर्क के समापन तक प्रश्न स्पष्ट रूप से अनुत्तरित रहा।"

    पीठ ने यह भी कहा कि यदि उम्मीदवारों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया जाता है, तो संबंधित उम्मीदवार केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कानूनी अभ्यास में शामिल होने के लिए अधिक इच्छुक होंगे।

    तदनुसार, न्यायालय ने देखा,

    "कानून की डिग्री का होना और बार में नामांकन अनिवार्य रूप से प्री-लॉ के शिक्षक के लिए कभी भी शिक्षण की नौकरी छोड़ने के लिए उत्प्रेरक और प्रलोभन के रूप में कार्य करेगा। वह अपनी सुविधा के अनुसार छोड़ने का विकल्प चुनता है। यह आकस्मिकता नहीं हो सकती है। इसे आज के संदर्भ के व्यावहारिक समय में बिल्कुल भी खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि कोई उम्मीदवार संबंधित विषय में केवल स्नातकोत्तर योग्यता रखता है, जिसका अर्थ स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर एक ही विषय है, तो ऐसे उम्मीदवार का ध्यान केवल अपने शिक्षण के विषय पर हो सकता है। जब कोई उम्मीदवार शिक्षण से जुड़ा होता है, तो वह लंबे समय में गुणात्मक अंतर लाने के लिए बाध्य होता है। कानून की डिग्री के बिना विशेष डिग्री वाले शिक्षक पूरी तरह से केंद्रित होंगे शिक्षण और शायद अनुसंधान भी छात्रों को लाभान्वित कर रहा है। यदि कानूनी शिक्षा के मानकों को संरक्षित या सुधारना है, तो समर्पित शिक्षकों की गुणवत्ता इसकी बेहतरी के लिए एक अनिवार्य शर्त है।"

    कोर्ट ने कहा,

    "सरकारी लॉ कॉलेजों में प्री-लॉ कोर्स के लिए सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री के अलावा योग्यता जैसे- एमएल, डिग्री और अधिवक्ता के रूप में नामांकन आदि आक्षेपित अधिसूचनाओं में निर्धारित है। इन्हें तमिलनाडु राज्य में अवैध घोषित किया गया है, क्योंकि वही पेटेंट अतार्किकता, अतार्किकता और मनमानी से ग्रस्त हैं।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डिस्टेंस मोड के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करना अधिसूचना के संदर्भ में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "वास्तव में हमेशा ऐसी डिग्री केवल रोजगार बाजार में अपनी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं। ऐसे डिग्री धारक, मुख्य रूप से नौकरी के अवसर के रूप में नियुक्ति को देखते हैं, क्योंकि वे अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कम जुनून के साथ करते हैं। इस डिस्टेंस एजुकेशन या पत्राचार के माध्यम से प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री प्री-लॉ पाठ्यक्रमों में संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए पर्याप्त मान्य नहीं हो सकती है।"

    कोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संबंधित पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री उसी विषय में होनी चाहिए जो उम्मीदवार द्वारा अंडर-ग्रेजुएट स्तर पर अपनाई जाती है। इस प्रकार 'क्रॉस डिग्री' वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति को अमान्य कर दिया जाता है।

    हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि 2014 और 2018 की अधिसूचनाओं के अनुसार पहले से की गई कोई भी नियुक्ति इस फैसले से प्रभावित नहीं होगी।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे बीसीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का पालन करें और किसी भी शैक्षणिक अव्यवस्था से बचने के लिए भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाएं।"

    केस शीर्षक: वी लेख बनाम अध्यक्ष, यूजीसी

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