विवाहित जोड़े की एक-दूसरे तक पहुंच साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत निर्णायक रूप से बच्चे की वैधता को निर्धारित करती है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Avanish Pathak
7 April 2023 8:30 AM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि यदि एक जोड़े की एक-दूसरे तक पहुंच है, तो यह एक बच्चे की वैधता का निर्णायक प्रमाण है और इसलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के तहत अनुमान आकर्षित होता है।
यह टिप्पणी जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने जिला न्यायाधीश शिमला के एक आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दी। उक्त आदेश में बच्चे और पक्षों के डीएनए परीक्षण के लिए याचिकाकर्ता-पति की मांग को खारिज कर दिया गया था।
याचिका हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और (ib) के तहत याचिकाकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) के बीच लंबित कार्यवाही में दायर की गई थी।
उपलब्ध रिकॉर्ड को देखने के बाद पीठ ने कहा कि दंपति की एक-दूसरे तक पहुंच थी और पति ने तलाक की याचिका में अपनी दलीलों में अपनी पत्नी तक पहुंच से इनकार भी नहीं किया था।
पीठ ने कहा,
"उसने विशेष रूप से अपनी पत्नी तक पहुंच को स्वीकार किया है और आगे कहा कि वह सप्ताहांत के दौरान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत अनुमान लगाया जाता है। बच्चा तब पैदा हुआ जब युगल की एक-दूसरे तक पहुंच थी और उनके बीच वैध विवाह था। यह बच्चे की वैधता का निर्णायक प्रमाण है।"
मामले पर आगे विचार करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि विवाह का एक पक्ष यह स्थापित करता है कि दोनों पक्षों की आपस में कोई पहुंच नहीं थी, तो निर्णायक सबूत की ढाल अनुपलब्ध हो जाती है।
पीठ ने कहा,
"जब तक पहुंच की अनुपस्थिति स्थापित नहीं होती है, वैधता की धारणा को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। जहां पति और पत्नी एक साथ रहते हैं और कोई नपुंसकता साबित नहीं होती है, उनके विवाह से पैदा हुए बच्चे को निर्णायक रूप से वैध माना जाता है, भले ही पत्नी को उसी समय बेवफाई का दोषी दिखाया गया हो।”
यह देखते हुए कि भारतीय कानून वैधता की ओर झुकता है और हरामीपन पर ध्यान देता है, जस्टिस दुआ ने कहा कि एक बच्चे की वैधता के कानून में अनुमान को आसानी से निरस्त नहीं किया जा सकता है और यह तथ्य कि एक महिला व्यभिचार में रह रही है, अपने आप में एक बच्चे की वैधता के पक्ष में निर्णायक अनुमान से पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।
खंडपीठ ने रेखांकित किया कि प्रासंगिक समय पर गैर-पहुंच साबित करके धारा 112 के तहत निर्णायक अनुमान के संचालन से बचा जा सकता है।
न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, एक बार बच्चे के जन्म की वैधता पर सवाल उठाने वाला पक्ष यह दर्शाता है कि विवाह के पक्षकारों की एक-दूसरे तक पहुंच नहीं थी, तो इस धारा का लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं है। पार्टी इसका आह्वान कर रही है।
कोर्ट ने कहा,
"प्रतिवादी-पत्नी ने उसे दिए गए सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका बेटा उसके और उसके पति (याचिकाकर्ता) से पैदा हुआ था। पत्नी से किया गया यह सवाल इंगित करता है कि पति बच्चे को अपनी संतान मानता है।"
इस तथ्य पर टिप्पणी करते हुए कि पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री मांगी थी और केवल यह बताकर कि प्रतिवादी (पत्नी) ने कहा था कि बच्चा उसका नहीं है, पीठ ने कहा कि यह याचिकाकर्ता पर है कि वह साक्ष्य के जरिए अपने मामले को साबित करे और यह कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत बच्चे के पितृत्व का निर्धारण करने के लिए आवेदन करके साक्ष्य की तलाशा नहीं कर सकता, इससे बच्चे के निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है।
केस टाइटल: अनिल कपूर बनाम दीपिका चौहान
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एचपी) 23