'विवाह बाद बेटी का माता-पिता से बंधन नहीं टूट जाता': त्रिपुरा हाईकोर्ट ने डाई-इन-हार्नेस स्कीम से विवाहित बेटियों को बाहर किए जाने पर कहा
LiveLaw News Network
10 Feb 2022 3:18 PM IST
त्रिपुरा हाईकोर्ट ने माना है कि राज्य सरकार की डाई-इन-हार्नेस स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए 'विवाहित बेटियों' को अपात्र बनाना भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 का उल्लंघन है।
चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने प्रतिवादियों (पीड़ित विवाहित बेटियों) को राहत देते हुए कहा, "विवाह एक बेटी और उसके माता-पिता के बीच के बंधन को नहीं तोड़ता है जैसे कि यह एक बेटे और उसके माता-पिता के बीच नहीं तोड़ता है। माता-पिता के परिवार का संकट एक विवाहित बेटी को भी समान रूप से परेशान करता है। इसलिए विवाहित बेटी को स्कीम से बाहर करने के पीछे कोई तर्क नहीं है। इसलिए, एक डाई-इन-हार्नेस स्कीम को, चूंकि यह एक विवाहित महिला को अयोग्य मानती है, जबकि विवाहित पुरुष के मामले में ऐसा नहीं है, इसलिए इसे भेदभावपूर्ण माना जाना चाहिए और ऐसी नीति को संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 की कसौटी पर परखा जाना चाहिए और इसे वैध नहीं ठहराया जा सकता।"
पृष्ठभूमि
सभी रिट अपीलों में राज्य सरकार की डाई-इन-हार्नेस स्कीम से विवाहित बेटियों को बाहर करने से संबंधित समान प्रश्न शामिल थे। इससे पहले, कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने विवाहित बेटियों को स्कीम के लाभों से बाहर करने को असंवैधानिक घोषित किया था। इसलिए, अपीलकर्ताओं (राज्य अधिकारियों) ने एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने के लिए ये अपील दायर की थी।
अपीलकर्ताओं के तर्क
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि विवाहित बेटियां संबंधित अधिसूचनाओं के तहत डाई-इन-हार्नेस स्कीम के तहत अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं थीं।
यह तर्क दिया गया था कि डाई-इन-हार्नेस स्कीम का मूल उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को या तो अनुकंपा के आधार पर ऐसे परिवार के किसी पात्र सदस्य को रोजगार प्रदान करके या वित्तीय सहायता प्रदान करके वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
इस स्कीम में 'विवाहित बेटी' शामिल नहीं है क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, एक विवाहित बेटी को मृत सरकारी कर्मचारी, राज्य के एक आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।
यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार अनुकंपा नियुक्ति के वैधानिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन पर विचार की तिथि पर लागू राज्य की नीति के अनुसार की जा सकती है और ऐसी नियुक्ति नीति के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करने पर ही की जा सकती है।
इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, राज्य के वकील ने एनसी संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम वी सोम्याश्री , 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 704 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया।
उत्तरदाताओं के तर्क
उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि विवाहित बेटियों को डाई-इन-हार्नेस स्कीम के तहत अनुकंपा नियुक्ति के दायरे से पूरी तरह से बाहर करना एक अनुचित भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई फैसलों का हवाला दिया गया।
निर्णय
रिकॉर्ड पर रखे गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न हाईकोर्ट ने सर्वसम्मति से देखा है कि अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम के दायरे से विवाहित बेटियों को पूरी तरह बाहर करना अनुचित, मनमाना और अनुच्छेद 14 से 16 में निहित संविधान के समानता खंड का उल्लंघन है।"
कोर्ट ने एनसी संतोष (सुप्रा) और कर्नाटक में कोषागार निदेशक (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए कानून के तथ्यों और बिंदुओं का उल्लेख किया । इस प्रकार, यह माना गया कि तथ्य और मुद्दे अलग-अलग होने के कारण, मामला उक्त निर्णयों में शामिल नहीं था। इसलिए, इसने राज्य के उन तर्कों को खारिज कर दिया, जिन्हें इन दो निर्णयों पर भरोसा करके बनाया गया है।
कोर्ट ने आगे कहा कि डाई-इन-हार्नेस स्कीम का उद्देश्य परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु से उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल राहत प्रदान करना है। ऐसी कई स्थितियों पर विचार किया जा सकता है जहां मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सहयोग करने के लिए विवाहित बेटी के अलावा कोई नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, मृत शासकीय सेवक के परिवार को किसी पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर आकस्मिक वित्तीय संकट से मुक्ति दिलाने वाली डाई-इन-हार्नेस स्कीम का उद्देश्य विफल होगा यदि विवाहित पुत्री, जो अन्यथा नियुक्ति के लिए पात्र सदस्य है केवल वैवाहिक स्थिति के आधार पर स्कीम के दायरे से बाहर रखी जाती है।
नतीजतन, अदालत ने कोई योग्यता नहीं पाते हुए अपीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने अपीलकर्ताओं को प्रतिवादियों द्वारा किए गए आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने और उन्हें तीन महीने की अवधि के भीतर योग्यता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया।
केस शीर्षक: त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम श्रीमती देबाश्री चक्रवर्ती और अन्य जुड़े मामले
केस नंबर: WA No. 80 of 2020 और अन्य संबंधित अपील
कोरम: चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती और जस्टिस एसजी चट्टोपाध्याय
सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (त्रिपुरा) 3