'विवाह भंग हो चुका है, 498A की चार्जशीट बिना किसी सार के': कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द की
Avanish Pathak
14 Oct 2022 7:48 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा पूर्व पति और ससुराल वालों के खिलाफ धारा 498-ए (दहेज प्रताड़ना) के तहत दर्ज मामले को खारिज करते हुए कहा कि सर्वव्यापी और सामान्य आरोपों के आधार पर दायर आरोप पत्र बिना किसी सार के है।
जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने डॉ शाहुल हमीद वालवूर और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और आईपीसी की धारा 498 ए सहपठित धारा 34 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज अभियोजन को रद्द कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जोड़े ने 2009 में इस्लामी रीति-रिवाजों और परंपरा के अनुसार शादी की थी और उसके बाद वे अन्य आरोपियों के साथ वैवाहिक घर में रहने लगे।
यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी नंबर 1 (पति) और प्रतिवादी नंबर 2 (शिकायतकर्ता) बच्चे के साथ दिसंबर-2011 में यूएसए चले गए। वे वर्ष 2016 में भारत लौट आए। महिला का आरोप था कि भारत में रहते हुए पति ने अमेरिका में उसकी उच्च शिक्षा के लिए दहेज लाने के लिए उसे परेशान किया।
फरवरी 2017 में, प्रतिवादी नंबर 2 बच्चे के साथ यूएसए चली गई, लेकिन बाद में उसे जबरन भारत वापस भेज दिया गया। मई 2018 में, वह आरोपी नंबर 2 से 4 के घर गई, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया गया।
निष्कर्ष
पीठ ने कहा कि यह भी निर्विवाद है कि प्रतिवादी नंबर दो का आरोपी नंबर एक के साथ विवाह अमेरिका में आईओवा कोर्ट ने भंग कर दिया था और प्रतिवादी नंबर 2 के बैंक खाते में स्थायी गुजारा भत्ता जमा किया गया है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ है कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ अभियुक्त संख्या 1 के विवाह को भंग कर दिया गया है।
यह तर्क कि प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस जारी किए बिना धोखाधड़ी से आदेश प्राप्त किया गया था, इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है।
इसके अलावा कोर्ट ने कहा, "अन्यथा, सर्वव्यापक और सामान्य आरोपों को छोड़कर कोई विशेष आरोप नहीं है कि कैसे और किस तरह से प्रत्येक आरोपी ने प्रतिवादी नंबर 2 के साथ क्रूरता की थी या उसके साथ मारपीट की थी। इसलिए, आरोप पत्र के सर्वव्यापी और सामान्य आरोप के आधार पर दायर किया गया है, जो बिना किसी सार के हैं।"
पीठ ने राय दी कि पक्षों के बीच विवाद वैवाहिक कलह से उत्पन्न होता है, हालांकि, एक आपराधिक बनावट को देखते हुए याचिकाकर्ताओं/ अभियुक्तों पर समझौता करने के लिए दबाव डाला जाता है।
इसके अलावा पीठ ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 फरवरी 2018 में भारत लौट आया, लेकिन एफआईआर मई 2018 में ही बिना कोई स्पष्टीकरण दिए दर्ज की गई, "इसलिए, यह संकेत है कि प्रतिशोध और बदले की भावना से आरोपी नंबर 2 से 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।"
तदनुसार, कोर्ट ने याचिका की अनुमति दी।
केस टाइटल: डॉ. शाहुल हमीद वलवूर और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, बंटवाल ग्रामीण पुलिस, बंतवाल के माध्यम से
केस नंबर: 2019 की आपराधिक याचिका संख्या 7036
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 408
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