'मैरिटल रेप तलाक के लिए एक वैध आधार': केरल हाईकोर्ट ने 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं

LiveLaw News Network

6 Aug 2021 12:20 PM GMT

  • मैरिटल रेप तलाक के लिए एक वैध आधार: केरल हाईकोर्ट ने 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने एक पति द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप तलाक का दावा करने का एक वैध आधार है। हालांकि, भारत में वैवाहिक बलात्कार को दंडित नहीं किया गया है। दरअसल, पति ने अपनी अपील में फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

    न्यायमूर्ति ए. मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने पत्नी को तलाक की मंजूरी देते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

    1. पत्नी की स्वायत्तता की अवहेलना करने वाला पति का अनैतिक स्वभाव वैवाहिक बलात्कार है, हालांकि इस तरह के आचरण को दंडित नहीं किया जा सकता है, यह शारीरिक और मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है।

    2. आधुनिक सामाजिक न्यायशास्त्र में, विवाह में पति-पत्नी को समान भागीदार के रूप में माना जाता है और पति पत्नी पर उसके शरीर के संबंध में या व्यक्तिगत स्थिति के संदर्भ में किसी भी श्रेष्ठ अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। पत्नी की इच्छा के विरुद्ध पति द्वारा उसकी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना वैवाहिक बलात्कार के अलावा और कुछ नहीं है।

    3. अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता के सम्मान के अधिकार में शारीरिक अखंडता शामिल है, शारीरिक अखंडता का कोई भी अनादर या उल्लंघन व्यक्तिगत स्वायत्तता का उल्लंघन है।

    4. स्वायत्तता अनिवार्य रूप से उस भावना या स्थिति को संदर्भित करती है जिस पर कोई व्यक्ति उस पर नियंत्रण रखने का विश्वास करता है। विवाह में, पति या पत्नी के पास ऐसी निजता होती है, जो व्यक्तिगत रूप से उसके अंदर निहित अमूल्य अधिकार है। इसलिए, वैवाहिक निजता अंतरंग रूप से और आंतरिक रूप से व्यक्तिगत स्वायत्तता से जुड़ी हुई है और किसी भी तरह की घुसपैठ, शारीरिक रूप से या अन्यथा इस तरह से निजता का उल्लंघन होगा।

    5. केवल इस कारण से कि कानून, दंड संहिता के तहत वैवाहिक बलात्कार को मान्यता नहीं देता है, यह अदालत को तलाक देने के लिए क्रूरता के रूप में इसे मान्यता देने से नहीं रोकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक वैध आधार है।

    6. जीवनसाथी के धन और सेक्स की अतृप्त इच्छा भी क्रूरता की श्रेणी में आएगी।

    7. व्यभिचार के निराधार आरोप भी मानसिक क्रूरता का गठन करेंगे।

    8. इस तरह की कार्यवाही में तलाक के आधार पर की गई दलीलें पुनर्मिलन के किसी भी अवसर को खारिज करने वाले रिश्ते के लिए अधिक विनाशकारी हैं।

    9. विवाह में पति या पत्नी के पास एक विकल्प होता है कि वह पीड़ित न हो, जो प्राकृतिक कानून और संविधान के तहत गारंटीकृत स्वायत्तता के लिए मौलिक है। अदालत द्वारा तलाक से इनकार करके कानून पति या पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पीड़ित होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।

    10. समाज में विवाह के बदले हुए परिदृश्य में सामाजिक दर्शन से व्यक्तिगत दर्शन में स्थानांतरित होने पर हमें डर है कि क्या वर्तमान तलाक कानून संवैधानिकता की कसौटी पर खरा उतरेगा। ऐसे कानून में व्यक्तिगत पसंद और व्यक्ति के सर्वोत्तम हित के बीच उचित संतुलन नहीं है।

    11. तलाक के कानून की रूपरेखा व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इस ढांचे को विभिन्न स्तरों पर एक मंच को बढ़ावा देना चाहिए ताकि व्यक्ति स्वतंत्र विकल्प का प्रयोग कर सकें।

    12. अदालत को व्यक्ति की पसंद पर निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियों को अपने मामलों पर निर्णय लेने में मदद करने के लिए अदालत को अपनी शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करना चाहिए।

    13. हमारे कानून को वैवाहिक नुकसान और मुआवजे से निपटने के लिए भी तैयार होना चाहिए। हमें मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए मानवीय सोच से प्रतिक्रिया देने के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है।

    14. उपरोक्त पंक्ति में कम से कम विवाह और तलाक के लिए सभी समुदायों के लिए एक समान कानून होने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। व्यक्ति व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपना विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत विवाह के अनिवार्य अनुष्ठापन से मुक्त नहीं किया जा सकता है।

    15. समय की मांग है कि विवाह और तलाक धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत होना चाहिए। हमारे देश में विवाह कानूनों में बदलाव करने का समय आ गया है।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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