पहचान होने भर से महिला की आपत्त‌िजनक तस्वीरें प्रसारित करने का आदमी को हक़ नहीं, ना उसे बदनाम करने काः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Jan 2021 10:25 AM IST

  • पहचान होने भर से महिला की आपत्त‌िजनक तस्वीरें प्रसारित करने का आदमी को हक़ नहीं, ना उसे बदनाम करने काः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक आवेदक को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आवेदक और अभियोजन पक्ष एक-दूसरे को जानते है, इससे आवेदक को सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने और अभियोजन पक्ष के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने का अधिकार नहीं मिल जाता है।

    ज‌स्ट‌िस अवनीश झिंगन की खंडपीठ धारा 354 और 354-ए आईपीसी और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत आरोपित एक व्यक्ति की अग्र‌िम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    मामला

    अभियोजन पक्ष ने प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता (गिफ्तारी-पूर्व जमानत की मांग कर रहा आवेदक) ने व्हाट्सएप पर अभियोजन पक्ष की तस्वीरें प्रसारित की और उसके मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजे/ वितरित किए।

    याचिकाकर्ता के कृत्यों की जानकारी होने पर अभियोजक ने अपने माता-पिता को सूचित किया, जिन्होंने इस मामले में शामिल गांव के सम्मानित सदस्यों को को शामिल करने की कोशिश की। हालांकि, 26 अगस्त 2020 को, अभ‌ियोजन पक्ष की तस्वीरें दोबारा प्रसारित कीं।

    कथित रूप से, अगस्त 2020 में याचिकाकर्ता ने अभ‌ियोजन पक्ष को जबरन अपनी दुकान में खींच लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। प्रतिरोध करने पर उसने उसे खत्म करने की धमकी दी।

    दलीलें

    याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि अभियोजक और याचिकाकर्ता एक-दूसरे को तब से जानते हैं, जब वे एक ही गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष वयस्क है और तस्वीरों पर निर्भरता यह दर्ज करने के लिए थी कि अभियोजक के याचिकाकर्ता के साथ संबंध थे।

    आदेश

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कोई लाभ देने से इनकार करते हुए कहा, "तस्वीरों पर कोई तारीख नहीं है और यह मानते हुए भी कि ये तस्वीरें पुरानी थीं, याचिकाकर्ता को किसी लड़की की छवि खराब करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि जांच में यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया था। साइबर सेल ने मामले की जांच की और रिपोर्ट मिलने के बाद, प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    अंत में, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए और यह देखते हुए कि यह एक ऐसा मामला है जहां अभियोजक के खिलाफ याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध सामग्री को पुनर्प्राप्त करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक होगी, अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

    संबंधित खबर में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले महीने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिस पर व्हाट्सएप पर पत्नी की नग्न तस्वीरें पोस्ट करने का आरोप था।

    ज‌स्ट‌िस पंकज नकवी और ज‌स्ट‌िस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने आपराधिक विविध याचिका खारिज करते हुए कहा, "सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 67 के तहत उल्ल‌िख‌ित अपराध के आयोग के आरोपों, प्रथमदृ‌‌ष्टया किए गए हैं, क्योंकि क्योंकि व्हाट्सएप पर मुखबिर की नग्न तस्वीरें डालने का आरोप है। इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता मुखबिर का पति है, प्राथमिकी को रद्द करने के लिए वैध आधार का गठन नहीं होता है। "

    साथ ही, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में पत्नी की नग्न तस्वीरे सार्वजन‌िक रूप से अपलोड करने के आरोपी एक पति को अग्र‌िम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    ज‌स्ट‌िस विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने इसे 'न केवल गंभीर बल्कि जघन्य अपराध' कहा था। उन्होंने कहा, "पत्नी की नग्न तस्वीरों को सार्वजन‌िक रूप से, पोस्ट और अपलोड करना, पारस्परिक विश्वास को खत्म करने के बराबर है, जो वैवाहिक संबंधों में निहित होता है।"

    केस टाइटिल - गगनदीप शर्मा बनाम पंजाब राज्य [CRM-M-44273 of 2020]

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