मणिपुर: मैतेई समुदाय के खिलाफ बयानों पर समन को चुनौती देने वाली प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउसिंग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 जुलाई को

Avanish Pathak

28 July 2023 1:13 PM IST

  • मणिपुर: मैतेई समुदाय के खिलाफ बयानों पर समन को चुनौती देने वाली प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउसिंग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 जुलाई को

    सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के राजन‌ीतिशास्‍त्र के प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउसिंग को मणिपुर कोर्ट की ओर से जारी समन के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई 31 जुलाई, 2023 को पुनर्निर्धारित की है।

    यह समन 'द वायर' के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मैतेई समुदाय की कथित मानहानि के संबंध में था।

    मूल रूप से आज (28 जुलाई, 2023) को निर्धारित इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा की जानी थी। हालांकि, चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई योजना के अनुसार नहीं हो सकी। प्रोफेसर हाउसिंग की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने तुरंत जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ से संपर्क किया और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

    ग्रोवर ने पीठ को बताया, "चीफ जस्टिस ने इस मामले को सूचीबद्ध करने और उल्लेख करने के बाद आज रखा था। दुर्भाग्य से, यह हैदराबाद के प्रोफेसर की याचिका है, जो मणिपुर के निवासी हैं और उन्हें आज रिपोर्ट करना था... एक समान मामला है, जहां कोई आदेश है... या तो माननीय न्यायलय इसे आज ले सकता है या सोमवार को चीफ जस्टिस के समक्ष रख सकता है।"

    पीठ ने कहा कि इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी।

    प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउसिंग, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राजनीतिशास्‍त्र विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें 6 जुलाई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंफाल पूर्व की अदालत की ओर से समन नोटिस जारी किया गया था।

    उन पर 'द वायर' पर पत्रकार करण थापर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान मैतेई समुदाय को बदनाम करने का आरोप है। परिणामस्वरूप, उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देना), 200 (जानबूझकर कुछ गलत घोषित करना), 295 (ए) (धार्मिक भावना को अपमानित करने के लिए जानबूझकर कार्य करना), धारा 298 (मौखिक रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 505(1), और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाया गया है।

    हाउसिंग के खिलाफ आरोप मैतेई ट्राइब यूनियन के सदस्य मनिहार मोइरांगथेम सिंह ने लगाया था, जिनका कहना था कि प्रोफेसर ने मैतेई समुदाय को बदनाम करने के लिए गलत बयान दिए, जिससे सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ गई।

    केस टाइटल: खाम खान सुआन हाउसिंग बनाम मणिपुर राज्य और अन्य WP (Crl) No. 311/2023 PIL-W

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