विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटने पर 14 दिन तक संस्थागत क्वारन्टीन में रहना अनिवार्य : गृहमंत्रालय ने SOP जारी किया
LiveLaw News Network
5 May 2020 9:55 PM IST
गृह मंत्रालय ने विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। उन्हें उस देश में, जहां वे फंसे हुए हैं, विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवश्यक विवरणों के साथ वहां भारतीय मिशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
विदेशों में फंसे भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों और सैन्य मामलों के विभाग द्वारा दिए गए नौसैनिक जहाजों द्वारा भारत की यात्रा करेंगे।
केवल उन लोगों को, जिनमें COVID -19 का कोई लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
एमएचए ने यह भी कहा कि विदेश से यात्रा के लिए संकट में फंसे मजबूर लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं, जिन्हें अल्पावधि वीजा की समाप्ति के साथ-साथ लोगों का सामना करना पड़ता है। इनमें जो मेडिकल इमरजेंसी वाले, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्ग, परिवार के सदस्य की मृत्यु के कारण भारत लौटने की आवश्यकता वाले है और छात्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
एमसीए या डीएमए द्वारा निर्दिष्ट यात्रा की लागत यात्रियों द्वारा वहन की जाएगी। भारत लौटने के बाद, उन्हें 14 दिनों के लिए संस्थागत क्वारन्टीन में रखा जाएगा। उन्हें अपने मोबाइल हैंड सेट पर 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करना होगा।
एक बार यात्रा की व्यवस्था हो गई और सभी आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली जाएगी तो MEA नागरिकों को वापस लाने के लिए प्रत्येक भारतीय राज्य द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों से संपर्क करेगा।
विदेश मंत्रालय आने वाली सभी उड़ानों / जहाजों का समय और यात्री विवरण ऑनलाइन दो दिन पहले प्रदर्शित करेगा।
भारत सरकार ने सोमवार को कहा था कि वह चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा देगी, जिसके लिए विमान और नौसेना के जहाजों द्वारा यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा 7 मई से चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।