सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में रखने के एवज में मांगा मुआवजा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये कहते हुए वापस जेल भेजा कि रिहाई गलती से हुई

Avanish Pathak

10 Oct 2022 8:17 AM GMT

  • सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में रखने के एवज में मांगा मुआवजा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये कहते हुए वापस जेल भेजा कि रिहाई गलती से हुई

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की सजा से ज्यादा दिनों तक जेल में बंद रखने पर मुआवजे की मांग वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे गलती से जल्दी रिहा कर दिया गया था। इस तथ्य का पता चलने पर अदालत ने उसे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया ताकि वह सजा के शेष हिस्से को पूरा कर सके।

    चीफ जस्टिस रवि मलीमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें अत्यधिक कारावास के लिए राज्य से 10 लाख रुपये का मुआवजा मांगा गया था।

    मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता को तीन अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया था- पहले, धारा 21 (सी), 18 (सी) एनडीपीएस अधिनियम, फिर धारा 307 आईपीसी और बाद में धारा 8, 21 एनडीपीएस अधिनियम के तहत। याचिकाकर्ता द्वारा उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि उसकी सजाएं साथ-साथ चलने वाली थीं और उस समय तक, वह पहले ही जेल में अपनी सजा की अवधि पूरा कर चुका था। इसलिए कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट के आदेश को जेल अथॉरिटी के सामने और बाद में निचली कोर्ट के सामने रखते हुए प्रार्थना की थी कि उसे रिहा कर दिया जाए। हालांकि, उन्हें इस आधार पर रिहा नहीं किया गया था कि उन्होंने 2 लाख रुपये की जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया है, जिसके एवज में उन्हें 4 साल और जेल में बिताने पड़े। इससे व्यथित होकर उसने कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक आवेदन दायर कर अपनी रिहाई की प्रार्थना की। उनके आवेदन का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया गया कि यदि उन्हें जुर्माना राशि का भुगतान करना था तो उन्हें अधिकारियों द्वारा तुरंत रिहा किया जाए।

    याचिकाकर्ता ने तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें उसने बताया कि वह पहले ही जेल की सजा पूरी कर चुका है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें अब और जेल में नहीं रखा जा सकता है और अधिकारियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी लेकिन याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर जाने की छूट दे दी।

    इसके बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से अदालत के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें उसकी रिहाई के लिए प्रार्थना की गई थी। इस बार, उनकी प्रार्थना को अनुमति दी गई और तदनुसार याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया गया। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी परेशानी के लिए मुआवजे का हकदार है, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष एक और याचिका दायर की।

    याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसे अपनी वास्तविक सजा से आठ महीने अधिक कारावास भुगतना पड़ा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन था। भोला कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह मुआवजे का हकदार है।

    इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत स्थानांतरित किया गया दूसरा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि पहले आवेदन में मामला पहले ही तय हो चुका था। यह इंगित किया गया था कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा पहले आवेदन को खारिज करने के बाद दायर याचिका को खारिज करते हुए, उसे उसी प्रार्थना के साथ धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक और आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी।

    राज्य ने आगे दोहराया कि याचिकाकर्ता को 4 साल और कारावास की सजा भुगतनी होगी क्योंकि वह जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहा था। इसलिए यह तर्क दिया गया कि याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

    रिकॉर्ड पर पार्टियों और दस्तावेजों की प्रस्तुतियों की जांच करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा स्थानांतरित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दूसरे आवेदन के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को उचित फोरम पर जाने की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि वह उसी राहत के लिए प्रार्थना करने वाला एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसे पहले अस्वीकार कर दिया गया था।

    "उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता देने का अर्थ यह नहीं है कि याचिकाकर्ता फिर से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकता है। उसी राहत के लिए प्रार्थना कर रहा था, जिसे इस अदालत ने मुकदमे के पहले दौर में खारिज कर दिया था। रिकॉर्ड से ज्ञात होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस पहलू पर विचार किया है कि अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया जा सकता है।"

    इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दूसरे आवेदन के संबंध में कार्यवाही जिसके कारण उसकी रिहाई हुई थी, प्रारंभ से ही शून्य थी।

    कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को निम्न बिंदुओं को चुनौती देने की आवश्यकता थी (जो उसने नहीं किया)-

    -धारा 482 सीआरपीसी के तहत उनके पहले आवेदन को खारिज करते हुए अदालत के निष्कर्ष

    -जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता को जुर्माना राशि का भुगतान करने के बदले में चार और वर्षों की जेल की सजा काटनी थी।

    इसलिए, अदालत ने कहा कि मुआवजे के लिए उसकी प्रार्थना खारिज करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उसे अपनी शेष सजा भुगतनी है।

    तदनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ता को जेल अधिकारियों के सामने खुद को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। जिसे न करने पर निचली अदालत को उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने को कहा गया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्रता दी और ऐसा करने में, उसकी शेष सजा भुगती हुई मान लिया जाएगा।

    केस टाइटल: गणेश राम विश्वकर्मा बनाम द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश

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