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COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network
30 Jun 2021 4:53 PM GMT
COVID के टीके के कारण कथित रूप से आदमी की गई आंख: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएम को पत्नी के प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, बदायूं को COVID-19 के टीके के कारण अंधे हो गए एक पुरुष की पत्नी की ओर से पेश प्रतिनिधित्व पर फैसला करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी की बेंच पत्नी की ओर से पेश रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उत्तरदाताओं को COVID-19 के टीके के कारण अंधेपन का शिकार हुए पति के संबंध में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की थी।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे की योग्यता पर किसी भी प्रकार की राय व्यक्त किए बिना, और सहमति के साथ रिट याचिका को निम्न अवलोकनों के साथ निस्‍तारित किया गया-

"यदि याचिकाकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी प्रासंगिक चिकित्सा रिपोर्टों के साथ नए सिरे से प्रतिनिधित्व करता है.....तो प्राधिकरण कानून के अनुसार शीघ्र निर्णय लेगा।"

फरवरी में मद्रास उच्च न्यायालय ने एक 40 वर्षीय संरक्षण कार्यकर्ता के शव की ऑटोप्सी का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया था कि ऑटोप्सी सर्जन, रोगविज्ञानी और फोरेंसिक विशेषज्ञ की टीम ऑटोप्सी करे।

जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एस अनंती की बेंच मृतक की पत्नी अंबिका की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया था कि 21 जनवरी 2021 को याचिकाकर्ता के पति ने टीकाकरण कराया था। टीके के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 30 जनवरी को जब मेडिकल चेकअप के लिए मदुरै जा रहे तो वह अरुपुकोट्टई न्यू बस स्टैंड पर गिर गए और बेहोश हो गए।

मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि अनिवार्य या जबरदस्त‌ी टीकाकरण को कानून में कोई बल प्राप्त नहीं है, इसलिए इस अल्ट्रा वायर्स एब इनिटिओ के रूप में घोषित किया जाए।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों के पास टीकाकरण के संबंध में "सूचित विकल्प" है, मेघालय उच्च न्यायालय ने सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय टैक्सियों आदि की टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश जारी किए।

एक डिवीजन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस बिस्वनाथ सोमाड्डर और जस्टिस एचएस थांगख़ी शामिल थे, उन्होंने कहा,

"अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल है। उसी तर्क के अनुसार, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जिसमें टीकाकरण शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, बलपूर्वक टीकाकरण या जबरदस्ती अनिवार्य किया जाना, इससे जुड़े कल्याण के मौलिक उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, खासकर जब यह आजीविका के साधनों के अधिकार को प्रभावित करता है, जो किसी व्यक्ति के लिए जीना संभव बनाता है।"

उन्होंने आगे कहा, "टीकाकरण के लिए सही और कल्याण नीति कभी भी एक प्रमुख मौलिक अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती है; यानी, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजीविका, विशेष रूप से जब व्यवसाय और / या पेशे की निरंतरता के बीच कोई उचित गठजोड़ मौजूद नहीं है। एक सामंजस्यपूर्ण और समान, अच्छे विवेक और न्याय के कानूनों और सिद्धांतों के प्रावधानों के उद्देश्यपूर्ण निर्माण से पता चलता है कि अनिवार्य या जबरदस्ती टीकाकरण को ऐसे कानून में कोई बल प्राप्त नहीं है, जिससे अल्ट्रा वायर्स एब इनिटियो घोषित किया जा सकता है।"

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