Malviya Nagar Fire: दिल्ली कोर्ट ने होटल मालिक को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

Shahadat

4 Jun 2026 3:30 PM IST

  • Malviya Nagar Fire: दिल्ली कोर्ट ने होटल मालिक को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

    दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को मालवीय नगर में होटल की उस इमारत के मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, जहां कल (बुधवार) लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत हो गई।

    साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने यह आदेश दिया और दिल्ली पुलिस की चार दिन की पुलिस हिरासत की मांग मंज़ूर की।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह गिरफ्तारी कानूनी है।

    पुलिस ने कोर्ट को बताया कि होटल के कर्मचारियों से अभी पूछताछ की जानी बाकी है और आरोपी ने अब तक केवल दो लोगों के नाम बताए।

    बजाज के वकील ने कहा कि उन्हें FIR की कॉपी, जिसमें गिरफ्तारी के आधार भी शामिल हैं, नहीं दी गई और यह गिरफ्तारी गैर-कानूनी है।

    यह घटना तब हुई जब शहर के भीड़भाड़ वाले हौज रानी इलाके में स्थित 'फ्लोरिश स्टे B&B' होटल में आग लगने के कुछ घंटों बाद बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया।

    घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने बजाज और उनकी पत्नी का पता लगाने के लिए उनके खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी किया था।

    बजाज के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 326 (आग लगाकर नुकसान पहुँचाना) के तहत FIR दर्ज की गई।

    इस हादसे में कम-से-कम 58 लोगों को बचाया गया और अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां 21 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।

    अधिकारियों के अनुसार, यह होटल एक संकरी गली में बिना 'फायर NOC' (अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र) के चल रहा था, जिसके कारण कम-से-कम 21 लोगों की मौत हो गई। इनमें से कुछ अफ्रीकी नागरिक थे, जबकि कुछ तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे।

    खबरों के मुताबिक, जिस इमारत में यह होटल चल रहा था, उसे केवल छह कमरों के लिए मंज़ूरी मिली हुई थी, लेकिन वहां 20 से ज़्यादा कमरे चलाए जा रहे थे और उसमें आने-जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था।

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