मालेगांव धमाका मामला: मुकुल रोहतगी ने पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा आपत्तियों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की पैरवी से इनकार कर दिया

LiveLaw News Network

7 Jan 2021 9:50 AM GMT

  • मालेगांव धमाका मामला: मुकुल रोहतगी ने पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा आपत्तियों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की पैरवी से इनकार कर दिया

    2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पीड़ितों के रिश्तेदारों द्वारा की गई आपत्ति के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के लिए उपस्थित नहीं हुए।

    बम विस्फोट मामले में छह मृतकों के परिजनों ने रोहतगी को एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह 2015 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए पेश हुए थे, जब वह भारत के अटॉर्नी जनरल थे। उन्होंने यह भी कहा कि एनआईए ने 2016 में कानून मंत्रालय से पुरोहित के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट की प्रयोज्यता के बारे में रोहतगी की कानूनी राय (एजी के रूप में उनकी क्षमता) मांगी थी।

    निसार सईल बिलाल, सुगरा बी द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है हारून शाह, नूरजहाँ शेख रफ़ीक़, शेख एशाक शेख यूसुफ़, ऐनोर बी जियानउल्लाह ख़ान और शैकिल्यकत शैक मोहियुद्दीन की ओर से कहा गया,

    "इन परिस्थितियों में हमारी राय है कि आरोपी नंबर 9 (पुरोहित) की पैरवी करने से हितों का टकराव में होगा और पूरी कार्यवाही के लिए पूर्वाग्रह पैदा होगा।"

    "निष्पक्ष ट्रायल के मूल्य को बनाए रखने के लिए, जिसे आपने एक बार भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में रखा था, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अभियुक्त संख्या 9 के लिए पेश न हों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ याचिकाकर्ता के लिए आपकी उपस्थिति अभियोजन पक्ष की पूरी प्रक्रिया में संदेह पैदा कर सकती है।"

    इसलिए परिजनों ने रोहतगी से मामले में किसी भी आरोपी के पेश न होने का आग्रह किया।

    इस पत्र के बाद रोहतगी पुरोहित के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेश नहीं हुए।

    जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ को एडवोकेट नीला गोखले ने सूचित किया कि पीड़ितों के परिजनों ने रोहतगी को एक ईमेल भेजा है इस वजह से उन्होंने इस मामले में पेश नहीं होने का फैसला लिया है। रोहतगी पुरोहित के मामले की पिछली सुनवाई में पेश हुए थे।

    पुरोहित ने इस मामले में अपने अभियोजन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि एनआईए ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (2) द्वारा निर्धारित केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं ली।

    पुरोहित ने अपनी दलील में कहा कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विस्फोट से पहले 'अभिनव भारत' की बैठकों में भाग लिया था।

    अधिवक्ता गोखले ने प्रस्तुत किया कि यह बैठक एनआईए द्वारा विस्फोटों के लिए एक साजिश के रूप में पेश की गई थी। चूंकि बैठक में उपस्थिति एक सेना अधिकारी के रूप में आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में काम कर रही थी, इसलिए धारा 197 (2) के तहत मंजूरी आवश्यक थी।

    पुरोहित को 2017 में सेना में भी बहाल किया गया था, नौ साल जेल में बिताने के बाद और उनके खिलाफ मकोका के आरोपों को एनआईए द्वारा हटा दिया गया था, गोखले ने प्रस्तुत किया।

    पीठ ने मामले को 2 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

    पीड़ितों के परिजनों ने पुरोहित की याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनके साथ वरिष्ठ सलाहकार बी ए देसाई (भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल), शरीफ शेख, एडवोकेट शाहिद नदीम, एडवोकेट कृतिका अग्रवाल, एडवोकेट हेतली शेठ उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

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