मोटर दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु पर वयस्‍क, कमाऊ बच्चे भी 'आश्रितता के नुकसान' के हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 April 2023 4:07 PM IST

  • मोटर दुर्घटना में माता-पिता की मृत्यु पर वयस्‍क, कमाऊ बच्चे भी आश्रितता के नुकसान के हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि भले ही माता-पिता की मृत्यु के बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर रही संतानें वयस्क और कमाने वाली हैं, फिर भी वे 'निर्भरता के नुकसान' के आधार पर मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।

    जस्टिस एमके चौधरी ने अपीलकर्ताओं/दावेदारों की ओर से दायर दो अलग-अलग दावा याचिकाओं में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, रामबन द्वारा पारित एक सामान्य निर्णय द्वारा पारित दो पुरस्कारों से उत्पन्न अपीलों की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

    मौजूदा मामले में, दावे कथित तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक वाहन की दुर्घटना से उत्पन्न हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप दो यात्री ज़ेबा बेगम और शाहमल बेगम गंभीर रूप से घायल हो गईं और उनका निधन हो गया।

    दोनों मृतकों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने उनकी मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए दावा दायर किया और ट्रिब्यूनल ने दोनों दावा याचिकाओं के पूरी तरह से परीक्षण के बाद विवादित अधिनिर्णय पारित किया, जिसमें 1,85,000 रुपये 3,10,000/ की राशि का अवॉर्ड दिया जाना था।

    हाईकोर्ट के समक्ष दावेदारों ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने कानून के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया था और मुआवजे की एक मामूली राशि, जिसमें दोनों दावा याचिकाओं में "नो-फॉल्ट लायबिलिटी" के तहत दावेदारों को 50,000 रुपये की राशि भी शामिल थी, का मुआवजा दिया गया था।

    दावेदारों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं/दावेदारों के पक्ष में निर्भरता के नुकसान को ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि वे मृतक पर आश्रित नहीं थे, वयस्क होने और उनकी अपनी आय थी।

    उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने पाया कि ट्रिब्यूनल का यह निष्कर्ष कि दोनों दावा याचिकाओं में याचिकाकर्ता बालिग होने और कमाने वाले बेटे मुआवजे के हकदार नहीं थे, इस मामले में लिया गया एक गलत दृष्टिकोण था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह स्थापित कानून है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए कि कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते मृतक के वयस्क और कमाऊ पुत्रों को भी मुआवजे के लिए आवेदन करने का अधिकार है और यह ट्र‌िब्यूनल का अवेदन पर विचार करना उनका बाध्यकारी कर्तव्य होगा इस तथ्य के बावजूद कि क्या संबंधित कानूनी प्रतिनिधि मृतक पर पूरी तरह से निर्भर था या नहीं.."

    अदालत ने कहा कि दावेदार, अपनी माताओं की मृत्यु के समय वयस्क और कमाने वाले होने के बावजूद, संपत्ति के नुकसान, अंतिम संस्कार के खर्च और माता-पिता के साथ के नुकसान के पारंपरिक मदों के अलावा निर्भरता के नुकसान के हकदार भी होंगे।

    उक्त कानूनी स्थिति के मद्देनजर पीठ ने अपील की अनुमति दी और मुआवजे की राशि को 1,85,000 रुपये से बढ़ाकर 5,45,876 रुपये और 3,10,000 से बढ़ाकर 18,02,000 में संशोधित किया।

    केस टाइटल: जमाल दीन और अन्य बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 88


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