भरण-पोषण आवेदन की तिथि से दिया जाता है, आदेश की तिथि से नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 March 2022 8:30 AM IST

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजनेश बनाम नेहा और एक अन्य, (2021) 2 एससीसी 324 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा है कि भरण-पोषण को आवेदन की तारीख से अवार्ड किया जाना है, न कि आदेश की तारीख से।

    जस्टिस समित गोपाल की खंडपीठ ने एक फैसले में राय दी कि आदेश की तारीख से एक महिला और उसके नाबालिग बच्चों को भरण-पोषण देने का रीविजनल कोर्ट का आदेश अवैध है।

    दरअसल कोर्ट वर्ष 2005 में दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित एक अप्रैल, 2005 के निर्णय और आदेश में संशोधन की मांग की गई थी।

    पुनरीक्षण न्यायालय ने 31.8.2002 के आदेश को इस हद तक संशोधित किया था कि आदेश की तिथि से संशोधनवादी को 1000/- प्रति माह और उसके बच्चों को 400/- प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था।

    इसे देखते हुए, न्यायालय ने पाया कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश की तारीख से संशोधनवादी को 1000/- रुपये प्रति माह और उसके नाबालिग बच्चों 400/- रुपये प्रतिमाह देना अवैध था।

    इस संबंध में कोर्ट ने शुरुआत में, रजनेश बनाम नेहा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह आयोजित किया गया कि भरण-पोषण को आवेदन की तारीख से दिया जाए।

    इसके अलावा, रजनेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को उस हद तक रद्द कर दिया गया था, जहां तक ​​उन्होंने आदेश की तिथि से भरण-पोषण के भुगतान के लिए एक निर्देश जारी किया था।

    मामले में विरोधी पक्ष नं. 2 योगेश गौतम को संशोधनवादी/पत्नी को प्रति माह 1000/- रुपये की राशि और उसके नाबालिग बच्चों को 400/- रुपये का भुगतान आवेदन की तारीख से करने का निर्देश दिया गया।

    कोर्ट ने निर्देश दिया कि भुगतान छह महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा और बकाया भुगतान छह महीने के भीतर तीन समान किश्तों में किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त एक महीने की अवधि के भीतर और शेष दो किस्तों का भुगतान शेष समय में समान रूप से विभाजित अवधि के भीतर किया जाएगा।

    संबंधित समाचारों में, झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भरण-पोषण का दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से होता है न कि फैसले की तारीख से।

    जस्टिस अनुभा रावत चौधरी ने रजनेश बनाम नेहा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और आवेदन की तिथि से मासिक भत्ते के भुगतान का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश को संशोधित किया।

    केस शीर्षक - श्रीमती रेखा गौतम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 125

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