महाराष्ट्र पुलिस एक्ट | बाहरी प्राधिकरण अच्छे व्यवहार बांड के लिए सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

Shahadat

30 Jun 2023 11:50 AM IST

  • महाराष्ट्र पुलिस एक्ट | बाहरी प्राधिकरण अच्छे व्यवहार बांड के लिए सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश नहीं दे सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत बाहरी प्राधिकारी के पास सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कारण बताओ नोटिस के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है।

    जस्टिस सारंग वी. कोटवाल ने कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 59 के तहत प्रक्रिया जारी हो जाती है तो बाहरी प्राधिकारी द्वारा निर्वासन आदेश या निर्वासन कार्यवाही को छोड़ने के आदेश के अलावा कोई अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने कहा,

    “एक बार जब उक्त एक्ट की धारा 59 के तहत प्रक्रिया जारी करके कार्यवाही शुरू की गई तो एकमात्र तार्किक निष्कर्ष या तो निर्वासन आदेश जारी करना या कार्यवाही को समाप्त करना हो सकता है। सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने वाला ऑपरेटिव भाग पर उक्त एक्ट की धारा 56(1) के तहत इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया।"

    अदालत ने पुलिस उपायुक्त, खेरवाड़ी, मुंबई द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, जिसमें गौतम दायमा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया और साथ ही विशेष द्वारा जारी सीआरपीसी की धारा 110 (जी) के तहत कारण बताओ नोटिस भी दिया गया।

    सीआरपीसी की धारा 110 (जी) एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलने से संबंधित है कि उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में व्यक्ति इतना खतरनाक है कि बिना सुरक्षा के उसका बड़े पैमाने पर रहना समुदाय के लिए खतरनाक है। ऐसा मजिस्ट्रेट संदिग्ध को नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें उसे यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि उसे तीन साल तक के लिए अपने अच्छे व्यवहार के लिए जमानतदारों के साथ एक बांड निष्पादित करने का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

    दायमा को पुलिस एक्ट की धारा 59 के तहत 1 मार्च, 2018 को नोटिस दिया गया, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि उन्हें मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, नवी मुंबई और ठाणे जिलों से बाहर क्यों नहीं किया जाना चाहिए। दायमा ने जांच में भाग लिया और डीसीपी, जो पुलिस अधिनियम की धारा 56(1) के तहत बाहरी प्राधिकारी है, ने आदेश पारित किया।

    आदेश में डीसीपी ने पाया कि दायमा का निष्कासन आवश्यक नहीं है। हालांकि, उन्होंने निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर निरीक्षक को सीआरपीसी की धारा 110 के तहत दायमा के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया। इस आदेश के अनुसार, एसईएम ने सीआरपीसी की धारा 110 (जी) के तहत दायमा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दायमा ने डीसीपी के आदेश और कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

    अदालत ने कहा कि डीसीपी ने आदेश में अपनी व्यक्तिपरक संतुष्टि दर्ज करते हुए स्वीकार किया कि दायमा का व्यवहार अच्छा है और वह ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है। डीसीपी ने व्यक्तिपरक संतुष्टि भी दर्ज की कि हाल ही में दायमा के खिलाफ इसी तरह के कदम उठाए गए और उनका निष्कासन उचित नहीं होगा। हालांकि, दायमा को बाहर करने या न करने के संबंध में आदेश पारित करने के बजाय डीसीपी ने सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा कि डीसीपी की व्यक्तिपरक संतुष्टि उनके आदेश के ऑपरेटिव भाग से काफी अलग है, जो विवेक का गैर-प्रयोग दर्शाता है।

    अदालत ने कहा कि डीसीपी का आदेश पुलिस एक्ट की धारा 56(1) के दायरे से बाहर है। चूंकि डीसीपी का आदेश ही टिकाऊ नहीं है, इसलिए उस आदेश के तहत उठाए गए कदम यानी सीआरपीसी की धारा 110 (जी) के तहत कारण बताओ नोटिस भी टिक नहीं सकता है।

    अदालत ने कहा कि अन्यथा भी कारण बताओ नोटिस आदेश 2018 में जारी किया गया, इस पर कोई रोक नहीं होने के बावजूद, कोई और कदम नहीं उठाया गया।

    अदालत ने कहा,

    इसलिए सीआरपीसी की धारा 110 के तहत कार्यवाही शुरू करने की कोई तात्कालिकता और आवश्यकता नहीं है।

    केस नंबर- आपराधिक रिट याचिका नंबर 709/2019

    केस टाइटल- गौतम शांतिलाल दायमा बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

    ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story