महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट के परम बीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

LiveLaw News Network

6 April 2021 2:50 PM GMT

  • महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट के परम बीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

    महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम बीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    महा विकास अघाड़ी सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में गृह मंत्री (इस्तीफा दे चुके हैं) अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त द्वारा लगाए गए जबरन वसूली के दावों की प्रारंभिक जांच के लिए उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।अनिल देशमुख ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए एक अलग याचिका दायर की है।

    बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद देशमुख ने इस्तीफा दे दिया।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने सीबीआई निदेशक को 15 दिनों के भीतर जांच समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    "यदि सीबीआई के निदेशक को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति दी जाती है, तो न्याय का हित पूरा हो जाएगा। एक बार प्रारंभिक जांच पूरी हो जाने के बाद, सीबीआई निदेशक के विवेक पर आगे की कार्रवाई होगी।"

    पीठ ने माना कि,

    "सच का पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है।"

    उपरोक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने मामले की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह का निस्तारण किया। सीबीआई जांच का आदेश विशेष रूप से अधिवक्ता जयश्री पाटिल की रिट याचिका पर पारित किया गया था।

    पीठ ने कहा,

    "हम डॉ पाटिल से भी सहमत हैं। सत्य को उजागर करने के लिअ निष्पक्ष जांच के आदेश देना आवश्यक है क्योंकि देशमुख गृह मंत्री हैं, तो पुलिस से कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती है।

    मुंबई के पूर्व सीपी परम बीर सिंह द्वारा दायर आपराधिक जनहित याचिका के बारे में, पीठ ने कहा कि उन्हें किसी भी उपयुक्त मंच के समक्ष अपने स्थानांतरण और पोस्टिंग के बारे में शिकायत करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

    पीठ ने कहा,

    "इस आदेश के मद्देनज़र, कोई चिंता नहीं बची है। याचिकाओं का निपटारा किया गया।"

    उच्च न्यायालय द्वारा अवलोकन

    निर्णय में न्यायालय द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं:

    "प्रथम दृष्टया, मुद्दे ऐसे हैं कि पुलिस विभाग के कामकाज में नागरिकों का विश्वास दांव पर है"

    "अगर इस तरह के दावों में कोई सच्चाई है, तो निश्चित रूप से राज्य में पुलिस तंत्र में नागरिकों के विश्वास पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस तरह के दावे, इसलिए अप्राप्य नहीं रह सकते हैं और इसे कानून में ज्ञात तरीके से देखा जाना चाहिए जब प्रथम दृष्टया, वे एक संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं।"

    "यह, इसलिए, निश्चित रूप से राज्य मशीनरी की विश्वसनीयता का मुद्दा है, जो कानून की उम्मीदों के साथ चेहरा सामने करने पर और उच्च रैंकिंग वाले सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिलने पर घूरती होगी। इन हालात में यह अदालत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकती है। "

    "इस प्रकार, जब उच्च अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है और राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता के विश्वास का सवाल उठता है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की क़वायद में अदालत निश्चित रूप से इस जांच और सीबीआई द्वारा जांच का आदेश देने के लिए शक्तिहीन नहीं है "

    "जनता का विश्वास बढ़ाने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, यह आवश्यक है कि एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच और परीक्षण किया जाए और ऐसे कारणों से, हम इसे सर्वोपरि जनहित में मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में एक स्वतंत्र जांच न्याय के सिरों को पूरा करती हैं।

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