महाराष्ट्र सरकार मेडिकल टेस्ट के तीन साल बाद महिला को 'पुरुष' घोषित करने के बाद पुलिस विभाग में महिला की नियुक्ति पर विचार करने के लिए सहमत
Shahadat
14 May 2022 7:24 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस विभाग में गैर-कांस्टेबुलरी पद पर नियुक्ति के लिए युवती के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्रता से विचार करने का निर्देश दिया। उक्त महिला को तीन साल बाद मेडिकल टेस्ट में "पुरुष" घोषित किया गया है।
महिला ने 2018 में अनुसूचित जाति वर्ग से नासिक ग्रामीण पुलिस भर्ती अभियान में अर्हता प्राप्त की थी, लेकिन उसके मेडिकल टेस्ट के आधार पर उसके अंकों ने पुरुषों की श्रेणी के लिए कट ऑफ नहीं किया।
अदालत ने आदेश में कहा,
"यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। याचिकाकर्ता समाज के गरीब आर्थिक तबके से आता है; उसके माता-पिता किसानी का काम कर रहे हैं; याचिकाकर्ता परिवार में सबसे बड़ी है ... ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत से ही याचिकाकर्ता को पता नहीं था कि वह अलग है ... याचिकाकर्ता में कोई दोष नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उसने महिला के रूप में अपना करियर बनाया है। वास्तव में याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके पास सभी महिला विशेषताएं हैं।"
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने जनरल एडवोकेट के इस आश्वासन के बाद आदेश पारित किया कि मामले पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा और सामान्य रूप से नियुक्त कर्मचारी के सभी लाभ उन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे।
यह देखते हुए कि "प्रतीक्षा पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है" अदालत ने राज्य को उसकी नियुक्ति के लिए पुलिस विभाग से सुनिश्चित सिफारिश प्राप्त करने के चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा है।
महिला 19 साल की थी जब उसने पुलिस विभाग में आवेदन किया था। उसने अपने रिटर्न और फिजिकल टेस्ट में 200 में से 171 अंक हासिल किए। हालांकि, जब उसे जेजे अस्पताल में अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए भेजा गया तो सोनोग्राफी से पता चला कि "उसका गर्भाशय और अंडाशय अनुपस्थित है और उसके मूत्राशय के आधार पर प्रोस्टेट जैसी संरचना देखी गई।"
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो-हेमेटोलॉजी (केईएम अस्पताल) में अन्य कैरियोटाइपिंग टेस्ट से पता चला कि उसके पास "एक्सवाई" (पुरुष और महिला) दोनों गुणसूत्र हैं। उनका मानना है कि वह एक पुरुष है।
किसी भी तरह अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुषों के लिए 200 में से 181 होने के कारण वह अपात्र है। उसे इस विचार के बारे में आरटीआई के बारे में बताया गया।
इसके बाद उसने एडवोकेट विजय कुमार गरद के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि उनके क्लाइंट नौकरी के लिए योग्य है और केवल कैरियोटाइपिंग टेस्ट के कारण नौकरी से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर जब परिणाम उसे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
याचिकाकर्ता के विशेष मामले पर विचार करने के लिए एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने राज्य सरकार के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि गैर कांस्टेबुलरी पद पर नियुक्ति के लिए विशेष महानिरीक्षक गृह विभाग से सिफारिश करेंगे।
याचिकाकर्ता को सामान्य रूप से भर्ती किए गए अन्य कर्मचारियों के समान माना जाएगा और वह पदोन्नति आदि सहित सभी लाभ के लिए भी हकदार माना जाएगा।
पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हम एडवोकेट जनरल और राज्य के अधिकारियों द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता और तत्परता की सराहना करते हैं।
केस टाइटल: एबीसी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।
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