छह महीने के भीतर पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नीति लागू करें: एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

Shahadat

4 Aug 2022 11:55 AM IST

  • छह महीने के भीतर पुलिस विभाग में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्पष्ट नीति लागू करें: एमएटी ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

    महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) ने राज्य सरकार से छह महीने के भीतर राज्य पुलिस बल में "अन्य लिंग" जैसे ट्रांसजेंडरों के पद के लिए नीतिगत निर्णय लेने को कहा है।

    एमएटी अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) मृदुला भटकर और सदस्य मेधा गाडगिल की पीठ ने मामले को 3 नवंबर, 2022 के लिए स्थगित करते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग और सामाजिक न्याय और विशेष सहायक विभाग को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य, (2014) 5 एससीसी 438 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को जांचने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अप्रैल, 2014 में इस फैसले के माध्यम से ट्रांसजेंडर्स को "थर्ड जेंडर" के रूप में मान्यता देने की घोषणा की।

    अदालत ने यह भी कहा,

    "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने स्वयं के लिंग का फैसला करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया गया।"

    एमएटी विनायक काशीद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह 23 जून, 2022 को एमपीएससी के विज्ञापन के आधार पर ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के रूप में पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दे।

    सुनवाई के दौरान काशीद की ओर से पेश एडवोकेट क्रांति एलसी ने पीठ को सूचित किया कि पुरुष के रूप में पैदा हुए काशीद ने महिला के रूप में खुद की पहचान की और उसने महिला सेक्स का विकल्प चुना। इसलिए, आवेदक ने एमपीएससी द्वारा अपने विज्ञापन में दिए गए विकल्प के अनुसार पीएसआई के पद के लिए आवेदन किया।

    वकील ने आगे कहा कि काशीद इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) में ग्रेजुएट और प्रौद्योगिकी (इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग) में पोस्ट-ग्रेजुएट थे, फिर भी उसने इस सरकारी सेवा के लिए आवेदन किया। एडवोकेट ने दलील दी कि परीक्षा पास करने पर काशीद को फिजिकल ट्रेनिंग में अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए।

    एमपीएससी की मुख्य प्रस्तुति अधिकारी स्वाति माचेकर ने पीठ को बताया कि एमपीएससी ने काशीद के आवेदन को स्वीकार कर लिया। उन्हें 8 अक्टूबर, 2022 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

    काशीद का आवेदन उक्त विज्ञापन में निर्धारित 800 पदों पर भर्ती में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पदों के आरक्षण की मांग करता है।

    पीठ ने 2014 के सुप्रीम कोर्ट के काशीद के वकील के फैसले का हवाला देते हुए कहा,

    "हम केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देते हैं कि वे उसे नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में मानने के लिए कदम उठाएं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करें। साथ ही सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए संबंधित उत्तरदाताओं से हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा जाए।

    एमएटी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा,

    "उपरोक्त को देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि प्रतिवादी-राज्य छह महीने के भीतर अन्य लिंग के लिए पदों के प्रावधान के संबंध में स्पष्ट नीति के साथ आएगा। पुलिस विभाग को उम्मीदवार के रूप में पुलिस विभाग में विशिष्ट शारीरिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है।"

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