मैगजीन के संपादक, फोटोग्राफर पर देवी दुर्गा की अशालीन और अमर्यादित फोटो प्रकाशित करने का आरोप: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की
LiveLaw News Network
20 Oct 2021 8:13 AM IST
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 'नंदिनी' मैगजीन के संपादक मैनी महंत और उनके फोटोग्राफर यूनिक बोरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। इन दोनों पर देवी दुर्गा की अशालीन और अमर्यादित फोटो प्रकाशित करने का आरोप लगाया गया है।
वर्तमान मामले में प्राथमिकी प्रागज्योतिषपुर एक्य संघ होजई जिला युवा समिति के अध्यक्ष एम. कैलाश और महासचिव अपान चौधरी ने महंत और बोरा पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए दर्ज की थी।
चूंकि केस डायरी कोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गई, कोर्ट ने जांच अधिकारी को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि अगर मामला दर्ज किया गया है और जांच की जानी चाहिए।
जांच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि केस डायरी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो न्यायालय को सूचित करें कि क्या उपरोक्त प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।
इसे देखते हुए न्यायालय के समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए केस डायरी में सामग्री के अवलोकन पर अंतिम निर्णय के अधीन न्यायमूर्ति हितेश कुमार सरमा की खंडपीठ ने अगली निर्धारित तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी।
अदालत ने अंत में मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 नवंबर, 2021 को सूचीबद्ध करते हुए याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए निर्देश दिया,
"यह प्रदान किया जाता है कि याचिकाकर्ता, यदि उपरोक्त मामले के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 10,000 रुपये का जमानत बॉन्ड या इतनी ही राशि का जमानतदार पेश करने की शर्त पर अधिकारी की संतुष्टि पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।"
केस का शीर्षक - मैनी महंत एंड अन्य बनाम असम राज्य