मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य कानून की वैधता को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
7 April 2022 1:43 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने गुरुवार को राज्य के कानून की वैधता को बरकरार रखा, जिसमें सरकारी स्कूल के छात्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों के 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।
चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और चीफ जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने सरकारी स्कूल अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 34) के तहत सरकारी छात्रों के लिए तरजीही आधार पर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में निर्णय पारित किया था।
लागू कानून राज्य के सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 7.5 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रदान करता है।
सरकार ने तर्क दिया,
"इस तरह के आरक्षण का विस्तार करने का इरादा सरकारी स्कूल के छात्रों का उत्थान करना है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं।"
इससे पहले, याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(1) इस तरह की स्थिति पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि अनुच्छेद 15(1) बहुत ही असाधारण श्रेणियों के लिए है।
उन्होंने कहा कि सरकार एक वर्ग को एक वर्ग के भीतर लाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह का वर्गीकरण सरकारी स्कूलों के लिए एक तरजीही व्यवहार है जिसे सरकार द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए।
राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विभिन्न वर्गों के छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
उन्होंने जोर दिया कि समूह के भीतर असमानताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए।
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने अपनी लिखित दलील में तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत सीटों के आवंटन को 'आरक्षण' भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इसे केवल प्रवेश का स्रोत बनाने के रूप में माना जा सकता है। जिसके लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 25, सूची III के तहत राज्य को अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने यह भी कहा कि एडमिशन के अलग-अलग स्रोतों का ऐसा वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में अनुमोदित किया है।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि 7.5% आवंटन एक संस्थागत वरीयता के बराबर है जिसके लिए सरकार को विवेक दिया गया है।
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम को पहले वी. मुथुकुमार बनाम तमिलनाडु राज्य (2021) में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था और इसलिए, रिट याचिकाएं रचनात्मक रिस न्यायिकता के प्रावधानों से प्रभावित होती हैं।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए राज्य को पांच साल की अवधि के भीतर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि आजकल के छात्र स्कूलों की तुलना में कोचिंग संस्थानों में जाना पसंद करते हैं और स्कूलों के स्तर में सुधार की जरूरत है ताकि किसी अन्य कोचिंग की आवश्यकता न हो।