प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे मार डाला : मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या मामले में दोषी की अपील खारिज की
Shahadat
22 Oct 2022 1:23 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने 2018 में नौवीं कक्षा के एक छात्र को आग लगाने वाले 28 वर्षीय व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और केवल इस तथ्य को दर्शाती हैं कि पुरुष महिला को संपत्ति मानता है। यह समझे बिना कि वह इंसान है, जिसे "अपनी इच्छाओं पर निर्णय लेने" का अधिकार है। फिर भी वह उसे "जबरन उसे अपने नियंत्रण में लेना" चाहता है।
कोर्ट ने कहा,
"यह एक और मामला है, जहां आदमी में प्रेम प्रस्ताव से इनकार को सहने की उसमें में परिपक्वता नहीं थी, इसलिए उसने लड़की पर पेट्रोल डालकर उसे मार डाला।"
जस्टिस जे निशा बानो और जस्टिस आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने आगे कहा:
यह घिनौना कृत्य अपीलकर्ता द्वारा केवल इस उद्देश्य से किया गया कि जिस लड़की ने उसके द्वारा किए गए प्रेम प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया, वह इस दुनिया में न रहे। इस दुनिया में किसी और के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए।
मामले में आरोपी एसी मैकेनिक के रूप में काम करता था और 14 वर्षीय लड़की से "प्यार में पड़ गया", जिसने "स्पष्ट शब्दों" में उसे बताया कि उसे उसके साथ संबंध बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि, वह उसे परेशान करता रहा और 2017 में उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। अदालत ने कहा कि पुलिस मामला "मृतक के प्रति दुश्मनी का परिणाम है और अपीलकर्ता की आक्रामकता" केवल गंभीर होती जा रही है।
लड़की 16 फरवरी, 2018 को जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी दोपहिया वाहन पर आया और पीड़िता को रोका। पुलिस मामले के अनुसार, फिर उसने उस पर पेट्रोल डाला और सिगरेट लाइटर से आग लगा दी।
लड़की का पूरा शरीर जल गया। 27 फरवरी, 2018 को उसने दम तोड़ दिया। आरोपी बालमुरुगन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और 342 के तहत दोषी ठहराया गया और 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
हालांकि अपील में उसके वकील ने पीड़ित पक्ष के साक्ष्य में विभिन्न "विसंगतियों" को उजागर किया, लेकिन खंडपीठ संतुष्ट थी कि अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं।
अदालत ने दोषी की अपील खारिज करते हुए कहा,
"इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में हम स्पष्ट निष्कर्ष पर आते हैं कि पीड़ित पक्ष ने पर्याप्त सबूतों के साथ उचित संदेह से परे मामले को साबित कर दिया और निचली अदालत द्वारा पारित सुविचारित आदेश और निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।"
भावनात्मक भागफल पर ध्यान देने की आवश्यकता
अदालत ने कहा कि प्यार और नफरत एक-दूसरे से जटिल तरीके से जुड़े हुए हैं और मनोवैज्ञानिकों द्वारा गंभीर अध्ययन किया गया, जो दर्शाता है कि कुछ शर्तों के तहत व्यक्ति का प्यार "नफरत के अनुरूप स्तर" उत्पन्न करता है जब उसके रोमांटिक साथी के साथ नकारात्मक घटनाएं होती हैं।
अदालत ने कहा,
"अध्ययन का परिणाम जो भी हो महिला के लिए इस तरह के आपसी सम्मान की शुरुआत घर से होनी चाहिए और इसे माता-पिता और समाज द्वारा इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने नोट किया कि आज के युवा "भावनात्मक भागफल पर बहुत कम" भरोसा करते हैं और यहां तक कि थोड़ी सी भी गड़बड़ी और अस्वीकृति उन्हें परिणामों को समझे बिना चरम कदम उठाने पर मजबूर कर देती है।
अदालत ने कहा,
"अब समय आ गया कि हमारी शिक्षा प्रणाली बौद्धिक भागफल की तुलना में भावनात्मक भागफल पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो युवा कितना भी सफल या उज्ज्वल क्यों न हो, वह भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होगी और स्थिति खराब होगी। खासकर, तब जब माता-पिता अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के बजाय उन्हें लाड़-प्यार करने लगते हैं।"
अदालत ने कहा कि 28 वर्षीय व्यक्ति लड़की के पीछे भाग रहा है, जो 9वीं कक्षा में पढ़ रही है और उससे हां की उम्मीद कर रहा है ताकि वह उसके साथ प्रेम संबंध में आ सके।
अदालत ने आगे कहा,
"जब यह फलीभूत नहीं हुआ तो उसने लड़की पर पेट्रोल डालने और उसे आग लगाने के राक्षसी कृत्य का सहारा लिया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह मूर्खतापूर्ण कार्य समाज के साथ उसके संबंधों को समाप्त कर देगा और उसे जीवन भर के लिए जेल में बंद कर देगा।"
केस टाइटल: बालमुरुगन बनाम राज्य
साइटेशन: लाइव लॉ (मैड) 440/2022
केस नंबर: सीआरएल ए नंबर 174/2020
अपीलकर्ता के वकील: बीएन राजा मोहम्मद
प्रतिवादी के लिए वकील: आर मीनाक्षी सुंदरम, अतिरिक्त लोक अभियोजक
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