मद्रास हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्री पोनमुडी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया
Shahadat
10 Aug 2023 10:52 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के जून में वेल्लोर अदालत द्वारा दिए गए फैसले में स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन करने का फैसला किया।
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सीआरपीसी की धारा 397 को लागू किया, जो किसी भी हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या दर्ज किया गया या पारित किया गया, और ऐसे न्यायालय की किसी भी कार्यवाही की नियमितता के संबंध में औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से नीचे की आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड को मंगाने और जांच करने की अनुमति देता है।
जस्टिस वेंकटेश द्वारा पुनर्विचार पर सुनवाई की जाएगी।
पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला यह था कि जब पोनमुडी 1996 से 2001 तक डीएमके शासन में परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत थे, तब उन्होंने अपनी आय से तीन करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की थी और भ्रष्टाचार अधिनियम रोकथाम के तहत अपराध किया। उसी के आधार पर पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ 2002 में आईपीसी की धारा 109 के सठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया।
हालांकि मामला पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, विल्लुपुरम में दायर किया गया, लेकिन बाद में इसे जुलाई 2022 में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेल्लोर (नामित विशेष न्यायालय) में स्थानांतरित कर दिया गया। वेल्लोर कोर्ट ने इस साल जून में यह देखने के बाद कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे उनके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है, पोनमुडी और उनकी पत्नी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
केस टाइटल: सुओ मोटो आरसी बनाम सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक विंग
केस नंबर: सीआरएल आरसी 1419/2023
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