मद्रास हाईकोर्ट तीन जनवरी, 2022 से केवल फिजिकल मोड में मामलों की सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

28 Dec 2021 1:07 PM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

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    मद्रास हाईकोर्ट ने नौ नवंबर से अदालत परिसर में अधिवक्ताओं और क्लर्कों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना के बाद अब केवल फिजिकल मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने का निर्णय लिया।

    अधिसूचना में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर सभी वर्चुअल सुनवाई तीन जनवरी 2022 यानी सोमवार से निलंबित रहेगी। अनिवार्य फिजिकल मोड तीन जनवरी से मद्रास की प्रिंसिपल सीट और मदुरै बेंच दोनों पर लागू होगा।

    नौ नवंबर की अधिसूचना ने हाइब्रिड मोड/वर्चुअल मोड/फिजिकल मोड में मामलों की सुनवाई की अनुमति दी थी। इस संशोधन के अलावा नौ नवंबर की अधिसूचना में जारी अन्य निर्देश मान्य होंगे।

    नौ नवंबर को अदालत ने COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों और सुरक्षा उपायों के तहत सभी प्रवेश द्वारों से अधिवक्ताओं और क्लर्कों के प्रवेश की अनुमति दी थी।

    पहले की अधिसूचना के अनुसार, वादियों, व्यक्तियों और अन्य लोगों के साथ उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए मौजूदा प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अदालत द्वारा विशेष रूप से किसी व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता न हो।

    बार एसोसिएशन और एसोसिएशन पुस्तकालयों को COVID-19 प्रोटोकॉल मानदंडों के पालन में अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए खोलने की अनुमति दी गई। हाईकोर्ट में कैंटीनों को भी सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक COVID-19 प्रोटोकॉल के अनुपालन के तहत खोलने की अनुमति दी गई।

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