"यह विरोधाभास है कि मंदिर को बंद करना शांति की ओर ले जाता है": मद्रास हाईकोर्ट ने उपासकों के बीच 'अहंकार संघर्ष' पर चिंता व्यक्त की
Shahadat
27 Aug 2022 10:42 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के सहायक आयुक्त को इरोड में श्री मदुरै वीरन, करुपरायण और कन्नीमार मंदिर के मामलों को देखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करने का निर्देश देते हुए चिंता व्यक्त की कि उपासकों के बीच "अहंकार के टकराव" के कारण कैसे मंदिर अशांति का कारण बन रहे हैं।
मंदिर एक ऐसा स्थान है, जहां भगवान भक्तों द्वारा शांति की तलाश में पहुंचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा, बलिदान और भक्ति के माध्यम से मनुष्यों और देवताओं को एक साथ लाने के लिए बनाई गई संरचना है। दुर्भाग्य से कई मामलों में मंदिर ही अशांति और कानून व्यवस्था की समस्या का कारण बन जाता है। इसके परिणामस्वरूप, मंदिर का पूरा उद्देश्य ही खत्म हो जाता है।
जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि मंदिरों को मनुष्य को भगवान के करीब लाने के लिए माना जाता है। हालांकि वर्तमान में अदालतें मुकदमों से भरी हुई हैं और पुलिस और राजस्व अधिकारियों को विवादित पक्षों के बीच विवादों को सुलझाने में अपना समय व्यतीत करने के लिए मजबूर किया गया।
यह न्यायालय इस प्रकृति की रिट याचिकाओं से भरा हुआ है और पुलिस और राजस्व अधिकारियों को पक्षकारों के बीच विवाद को सुलझाने में अपना समय व्यतीत करने के लिए मजबूर किया जाता है। मंदिर को व्यक्ति के अहंकार को कम करने का वातावरण बनाना चाहिए। इसके विपरीत यह व्यक्तियों के बीच अहंकार के टकराव का स्थल बन रहा है और भगवान को पीछे की सीट पर धकेल दिया गया है। ऐसे मामलों में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका ऐसे मंदिरों को बंद करना होगा ताकि इलाके में शांति और सामान्य स्थिति बहाल हो सके। यह विरोधाभास है कि मंदिर के बंद होने से वास्तव में शांति मिलती है।
अदालत इरोड जिले में स्थित मंदिर में पूजा करने और त्योहार आयोजित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त सरकारी वकील ने तहसीलदार द्वारा दायर रिपोर्ट से अदालत को अवगत करते हुए प्रस्तुत किया कि जब भी मंदिर में कोई उत्सव आयोजित करने का प्रयास किया गया तो विभिन्न पक्षों के बीच बार-बार झड़पें हुईं। हालांकि सुलह के लिए बैठकें बुलाई गईं और पक्षकारों से शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव आयोजित करने का अनुरोध किया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक मंदिर को फिर से नहीं खोला जाएगा।
इस तरह के तथ्यों पर अदालत ने एचआर एंड सीई के सहायक आयुक्त को मंदिर के मामलों के प्रबंधन के लिए उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ महसूस न करे, क्योंकि नियंत्रण कार्यकारी अधिकारी / फिट व्यक्ति के पास होगा।
मंदिर का प्रशासन उपयुक्त व्यक्ति को सौंप दिया जाना चाहिए। वह व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि सभी को मंदिर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दी जाए। यह पक्षकारों के बीच अहंकार संघर्ष का पर्याप्त रूप से ख्याल रखेगा और जब मंदिर कार्यकारी अधिकारी/उपयुक्त व्यक्ति के नियंत्रण में होगा तो कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ महसूस नहीं करेगा।
अदालत ने सहायक आयुक्त को दस दिनों की अवधि के भीतर उपयुक्तत व्यक्ति की नियुक्ति करने का निर्देश दिया। उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति के बाद ही मंदिर को फिर से खोला जाना है और यदि कानून और व्यवस्था की समस्या के कोई और मामले होते हैं तो पुलिस अधीक्षक तुरंत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
केस टाइटल: एम शेखर बनाम जिला कलेक्टर और अन्य
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.सं.37524/2015
साइटेशन: लाइव लॉ (मैड) 372/2022
याचिकाकर्ता के वकील: आर. थिरुमूर्ति एस. रजनीकांत के लिए
प्रतिवादी के लिए वकील: यू बरनिधरन (आर 1 से आर 5 के लिए) अतिरिक्त सरकारी वकील गुरु प्रसाद (आर 6 और आर 7 के लिए), कार्तिकेयन सरकारी वकील (आर 8 के लिए)
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